आरोपी को हुई 2 वर्ष की सजा

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आरोपी को हुई 2 वर्ष की सजा



आरोपी को हुई 2 वर्ष की सजा


भोपाल.आज दिनांक को जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन संभाग भोपाल मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया है कि माननीय न्‍यायालय श्रीमती पदमा जाटव विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो अधिनियम के न्‍यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक  34/2021  में थाना अयोध्‍या नगर जिला भोपाल के अपराध क्रमांक  247/17 धारा 363 भादवि में निर्णय पारित करते हुए। प्रकरण के आरोपी नरवेश वासुनिया पिता पूनमचन्‍द्र वासुनिया निवासी शुक्‍ला क्रेशर झुग्‍गी बस्‍ती अयोध्‍या नगर भोपाल को धारा धारा  363 भादवि में 2 वर्ष सश्रम कारावास व 8000रू अर्थदण्‍ड, से दण्डित किया गया । उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री टी पी गौतम, विशेष लोक अभियोजक एवं श्रीमती सरला कहार सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी। संक्षिप्‍त में घटना इस प्रकार है कि पीडिता की माता अपनी नाबालिक पुत्री की गुमशदा की रिपोर्ट थाना अयोध्‍या  नगर में उपस्थित होकर दर्ज कराई। पुलिस द्वारा विवचेना उपरांत अपराध पंजीबध किया गया अभियोक्‍त्री को दस्‍तयावी की गई जिसमें अभियोक्‍त्री ने आरोपी नरवेश वासुनिया उसे बहलाफुसलाकर अपने साथ घूमाने ले गया था। उक्‍त घटना का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरान्‍त चालान न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्ष्‍यों एवं दस्‍तावेजों से सहमत होते हुये आरोपी को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।

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