सीधी: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

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सीधी: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड



सीधी: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

माननीय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा विचारण उपरांत थाना कोतवाली सीधी के अपराध क्रमांक 910/17 में अभियुक्त शिवशंकर साकेत पिता मिश्रीलाल साकेत उम्र-29 वर्ष निवासी ग्राम सहुआर थाना जियावन जिला सिंगरौली को धारा ¾ पॉक्सो् एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए अर्थदंड, धारा 363 भादवि के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि के अपराध में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त  प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्रीमती भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई। 
                           जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.11.17 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना कोतवाली सीधी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियोक्त्री का पिता दिनांक 31.10.17 को दोपहर 3:00 बजे खेत में धान काटने अपनी पत्नी के साथ गया था। जब शाम 6:00 बजे वापस आया और देखा कि उसकी पुत्री अभियोक्त्री घर पर नहीं है। आसपास के पड़़ोस व रिश्तेदारी में पता किया तो अभियोक्त्री का कहीं पता नहीं चला। अभियोक्त्री के पिता को शंका थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर भगा ले गया। शिकायत पर कोतवाली सीधी के अपराध क्रमांक 910/17 अंतर्गत धारा भादवि की धारा 363 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना दिनांक 08.12.17 को अभियोक्त्री दस्तयाब हुई। पंचनामा तैयार कर अभियोक्त्री के 164 जा.फौ. के कथन कराए गए, जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि अभियुक्त शिवशंकर साकेत अभियोक्त्री का अपहरण कर उसके साथ जबरन गलत काम किया। जिसके उपरांत मामले में धारा 376 भादवि एवं ¾ पॉक्सो एक्ट की धारा का ईजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तु त किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्तॉ को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चात न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 53/18 में माननीय न्या यालय द्वारा अभियुक्त शिवशंकर साकेत को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।

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