मध्यप्रदेश सरकार ने जारी किए निर्देश: महिला सरपंच के पति और बेटा ग्राम सभा में हुए शामिल तो जाएगी सरपंची

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मध्यप्रदेश सरकार ने जारी किए निर्देश: महिला सरपंच के पति और बेटा ग्राम सभा में हुए शामिल तो जाएगी सरपंची


मध्यप्रदेश सरकार ने जारी किए निर्देश: महिला सरपंच के पति और बेटा ग्राम सभा में हुए शामिल तो जाएगी सरपंची 



भोपाल. मध्यप्रदेश में हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं. इसमें आपने महिला सरपंच या जनप्रतिनिधि की जगह उनके पतियों द्वारा शपथ लेने की तस्वीरें और वीडियों देखी होंगी.

सरकार के पास भी इस तरह के वीडियो पहुंचे तो पंचायत और महिला जनप्रतिनिधियों की सशक्तीकरण के लिए नए निर्देश जारी किए हैं.

सरकार ने पंचायत सचिवों को कहा गया है कि ग्रामसभाओं की बैठकों में महिला सरपंचों, पंचों की सक्रिय भागीदारी हो. ग्राम सभा की बैठकों का संचालन कोई सरपंच पति न करे. पति इन बैठकों में शामिल भी न हों. यदि कोई सरपंच पति या पंच पति ग्रामसभा की बैठकों में महिला सरपंचों या पंचों की जगह शामिल होता है तो संबंधित महिला सरपंच को पद से हटा दिया जाएगा. निर्देश में कहा गया है कि यह कदम पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है.


पत्नियों की जगह पतियों ने ली थी सरपंच की शपथ

हाल ही में दमोह और सागर में महिला सरपंच की जगह उनके पति शपथ ले रहे थे. हालांकि मामला सामने आने के बाद तीनों जगह पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया. भविष्य में कभी कोई सरपंच पति ऐसी हरकत न करे, इसके लिए सरकार ने ताजा निर्देश जारी कर दिए हैं. पंचायती राज पर काम करने वाले ललित परमार बताते हैं कि कई पति अपनी पत्नियों को सरपंच बनवाकर पंचायत पर राज करने लगते हैं.

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