अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर,जानिए क्या है पूरी प्रकिया

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अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर,जानिए क्या है पूरी प्रकिया


अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर,जानिए क्या है पूरी प्रकिया


संत रविदास स्वरोजगार योजना तथा डाॅ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना से मिलेगा लाभ

सीधी।
 कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. ने जानकारी देकर बताया है कि अनुसूचित जाति के बेरोजगारों के आर्थिक उत्थान के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। बड़े व्यवसायों के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग इकाई के लिए एक लाख से पचास लाख तक एवं सर्विस इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख से पचीस लाख तक का ऋण विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 05 प्रतिशत ब्याज अनुदान सात वर्ष तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की स्थिति में देय होगी। इसी प्रकार डाॅ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत दस हजार से एक लाख तक के ऋण की पात्रता होगी तथा 07 प्रतिशत ब्याज अनुदान सात वर्ष तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की स्थिति में दिया जावेगा।

   जिला स्तर पर योजनाओं के प्रकरणों को बैंक अग्रेषण महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जावेगा एवं वह जिला हेतु नोडल अधिकारी होंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत दिनांक 09.05.2022 के पश्चात बैंकों द्वारा स्वीकृत/वितरित प्रकरण संत रविदास स्वरोजगार के तहत बढ़ी हुई ब्याज अनुदान के पात्र होंगे।

  उक्त दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से समन्वित होगी। उद्यम क्रांति योजना में 03 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना में 05 प्रतिशत एवं डाॅ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 07 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। 

‘‘समस्त‘‘ पोर्टल से भरे जाएंगे आवेदन
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उक्त योजनाओं के विस्तृत निर्देश ‘‘समस्त‘‘ पोर्टल में उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाइन के समस्त पोर्टल के माध्यम से भरे जा सकेंगे। आवेदन के साथ 8वीं की अंक सूची, आधार कार्ड, कोटेशन, जाति प्रमाण पत्र, बैक पास बुक की प्रति, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रामण पत्र, वोटर आईडी/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेस (इनमें से कोई एक) संलग्न करना होगा। साथ ही आवेदक किसी बैंक का डिफाल्टर न हो।

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