सीधी न्यूज़: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

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सीधी न्यूज़: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड



सीधी न्यूज़: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड


सीधी। विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा विचारण उपरांत थाना मझौली सीधी के अपराध क्रमांक 103/20 में अभियुक्तगण शिवमूरत गुप्ता  पिता तीरथ प्रसाद गुप्ता उम्र-34 वर्ष एवं राजेश कुमार गुप्ता पिता मोतीलाल गुप्ता उम्र-26 वर्ष दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 08 नगर पंचायत मझौली थाना मझौली को धारा 5/6 पॉक्सो् एक्ट में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रूपए अर्थदंड, धारा 352 भादवि के अपराध में 03-03 माह के कारावास, धारा 363 भादवि के आरोप में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपए अर्थदंड, धारा 366 भादवि के अपराध में 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000-2000 रूपए अर्थदंड तथा धारा 3(1-w-i) एससी एसटी एक्ट के अपराध में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्रीमती भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।  
                                     जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.02.2020 को अभियोक्त्री  ने थाना मझौली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 23.02.2020 को दिन में अभियोक्त्री घर से मेला करने चफौदी अपनी छोटी बहन के साथ गई, मेला करके अभियोक्त्री  अपने घर लौट रही थी तो रास्ते  में शाम करीब 5:00 बजे अभियोक्त्री को राजेश गुप्ताग तथा शिवमूरत गुप्ता मिले जो अपनी मोटर साईकिल में थे और अभियोक्त्री का हाथ पकड़ कर बोले कि हमारे साथ चलो, अभियोक्त्री  ने चलने से मना किया तो राजेश गुप्ता‍ ने अभियोक्त्री  को तीन-चार थप्प्ड़ मार दिए और गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर खड्डी तरफ ले गए एवं जंगल में रूककर शिवमूरत गुप्ता  ने अभियोक्त्री  के साथ गलत काम किया। फिर मोटरसाईकिल में बैठाकर मझौली की ओर ले गए और अभियोक्त्री  को वहीं पर छोड़ दिया। बाद में अभियोक्त्रीअ ने अपनी मम्मी -पापा को घटना के बारे में बताया। शिकायत पर थाना मझौली सीधी के अपराध क्रमांक 103/20 अंतर्गत धारा भादवि की धारा 363, 376, 34 भादवि, 3(1-w-i)] 3(2-v) एससी एसटी एक्टक एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चात न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 16/20 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण शिवमूरत गुप्ता एवं राजेश कुमार गुप्ता को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।

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