सीधी:नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

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सीधी:नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड



सीधी:नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड 

माननीय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा विचारण उपरांत थाना मझौली सीधी के अपराध क्रमांक 166/2020 में अभियुक्त मनीष साकेत पिता बंशराखन साकेत उम्र-23 वर्ष निवासी सी-241, ज्वा लापुरी कम्पो नं. 04 थाना मियावली नई दिल्ली वर्तमान पता ग्राम गोतरा, थाना कुसमी जिला सीधी को धारा 5(j)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए अर्थदंड, धारा 363 भादवि के अपराध में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड तथा धारा 366 भादवि के अपराध में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त  प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्रीमती भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।  
                                  जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री  की दादी ने दिनांक 24.03.2020 को चौकी मड़वास में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियोक्त्री जो उसकी नातिन है दिनांक 17.03.2020 को समय 8:00 बजे रात्रि शौचालय गई, 10 मिनट तक वापस नहीं आने पर वहां जाकर देखा तो अभियोक्त्री वहां पर नहीं थी। आस-पड़ोस तथा नाते-रिश्ते दारी में पता किया अभियोक्त्री का कुछ पता नहीं चला। अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यहक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया। फरियादिया की शिकायत पर थाना मझौली के अपराध क्रमांक 166/2020 अंतर्गत धारा 363 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना दिनांक 25.01.21 को अभियोक्त्री दस्तअयाब हुई। पंचनामा तैयार कर अभियोक्त्री के 164 जा.फौ. के कथन कराए गए, जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि दिनांक 17.03.2020 को करीब रात्रि लगभग 08:00 बजे अभियुक्त मनीष साकेत अभियोक्त्रीे का अपहरण कर दिनांक 17.03.2020 से दिनांक 25.01.2021 के दौरान दिल्ली  में अभियोक्त्री के साथ जबरन बार-बार गलत काम किया। जिसके उपरांत मामले में धारा 366, 366ए, 376(2)(n) भादवि एवं 5(j)(ii), 5(l)/6 पॉक्सो एक्ट की धारा का ईजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्त‍ को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चात न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 05/21 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त मनीष साकेत को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।

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