सीधी:मारपीट करने के आरोपी को सजा व अर्थदंड

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सीधी:मारपीट करने के आरोपी को सजा व अर्थदंड


सीधी:मारपीट करने के आरोपी को सजा व अर्थदंड

फरियादी संजू गुप्ता ने थाना मझौली पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 08.05.16 को वह अपनी गाय छिदहा बंधवा में चरा रही थी तो राजेश गुप्ता उससे गलत बात करने बोला तो फरियादी ने मना कर दिया और अपने पति को उक्त बारे में बताया। तब उसके पति चिंतामणि के घर उलाहना देने गए तब आरोपीगण उसे अश्लील गालियां देने लगे। बृजेश ने उसके पति को लात घूंसों से मारपीट की। फरियादी के द्वारा मना किए जाने पर आरोपी अभिमन्यु ने लाठी से फरियादी को मारा जिससे खून निकलने लगा। हल्ला गोहार करने पर उसकी चाची सास संतोष गुप्ता, सास दशोमत, चाचा संतोष आ गए तब आरोपीगण कह रहे थे कि आज तो बच गया, फिर कभी मिला तो जान से खत्म कर देगें। फरियादी की सूचना के आधार पर थाना मझौली के अपराध क्र. 217/16 धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.सं. पंजीबद्ध करके विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुये अभियोजन अधिकारी मझौली रामराज सिंह ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपीगण अभिमन्यु गुप्ता  पिता देवीदीन गुप्ता उम्र 35 वर्ष तथा बृजेश गुप्ता पिता चिंतामणि गुप्ता् उम्र 24 वर्ष दोनों निवासी ग्राम चुवाही छिदहा टोला थाना मझौली को धारा 323 सहपठित धारा 34 भादवि के अंतर्गत 1000-1000 रुपये अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।

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