सीधी: दोपहिया वाहन चालक समेत पिलियन राइडर के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य,जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

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सीधी: दोपहिया वाहन चालक समेत पिलियन राइडर के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य,जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश


सीधी: दोपहिया वाहन चालक समेत पिलियन राइडर के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य,जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश


 उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट पिटीशन क्रमांक 7436/21 ऐश्वर्या शांडिल्य विरुद्ध म०प्र० शासन में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के माध्यम से उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा- 128 एवं 129 का सख्ती से पालन कराने हेतु निर्देश जारी किया गया हैं।  उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का प्रभावी रूप से पालन कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा दण्ड पक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) अंतर्गत सम्पूर्ण सीधी जिले हेतु आदेश जारी किया गया है।

  जारी आदेशानुसार समस्त शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं प्राइवेट कार्यालय के सभी कर्मचारियों का बिना (पीलियन राइडर सहित) हेलमेट कार्यालय में प्रवेश निरूद्ध रहेगा। जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह बच्चों को स्कूल/कॉलेज आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण कराना सुनिश्चित करेंगें। हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरुद्ध रहेगा। जिले के सभी पेट्रोल पम्प पर फ्लेक्सी/बैनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद किया गया है तथा पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेगें। स्थानीय निकाय जैसे- ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्टनमेन्ट बोर्ड के माध्यम से, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती हैं, जहां यात्रीगण बिना हेलमेट धारण किए हुए आकर वाहन की पार्किंग में लगाते हैं, हेलमेट धारण करने पर ही उनको वाहन पार्किंग की सुविधा दी जावेगी। 

  जिले में संचालित ऑटोमोबाइल शॉप पर बैनर/फ्लेक्सि के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जावे। वाहन के विक्रय के समय सभी क्रेताओं को हेलमेट धारण करने के उपरांत ही शोरूम से जाने दिया जाएगा। जिले के समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल आदि स्थानों पर पलेक्स एवं बेनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार प्रसार किया जाए। हेलमेट धारण न करने वाले वाहन चालकों को उपरोक्त स्थानों पर प्रवेश वर्जित रहेगा। जिला अंतर्गत संचालित लाइसेंसी शराब की दुकानों पर एवं हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। स्थानीय टीवी चैनलों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से दो पहिया वाहन चालकों को आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के लिए बाध्य किया जावे। 

 जारी आदेशानुसार इस आदेश के पालन का उत्तरदायित्व शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/कार्यालय होने की दशा में कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख की रहेगी। निजी संस्था, फैक्ट्री, सिनेमाघर या कोई शो रूम आदि होने की दशा में इसके प्रबंधक प्रमुख या संचालक इस आदेश के पालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

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