न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा



न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


भोपाल। ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीष ब्यौहारी जिला शहडोल द्वारा सत्र प्र0क्र0 5/21 शासन वि0 राजकुमार बगैरह में आरोपीगण सोनू उर्फ राजकुमार प्रजापति पिता कामता प्रजापति उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम - चंदोली (बाणसागर), थाना - देवलॉंद, जिला- शहडोल म0प्र0 के द्वारा थाना देवलोंद जिला शहडोल, राजकुमार प्रजापति उर्फ अतुल पिता मंगल प्रजापति उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम- पिपराव, थाना रामपुरनैकिन जिला सीधी म0प्र0 एवं रेषमी उर्फ बावी प्रजापति पिता रामकुमार प्रजापति उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम खरपा (टिकुरी टोला), थाना ब्यौहारी जिला- शहडोल म0प्र0 को धारा 302 भा0द0सं0 में आजीवन कारावास व 3000/- अर्थदण्ड तथा धारा 201 में सात वर्ष का कारावास व 3000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी आर.के. चतुर्वेदी अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं हरिऑम बैस सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी  ब्यौहारी, जिला- शहडोल (म0प्र0) द्वारा की गई। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादी रामलाल प्रजापति निवासी खरपा ने थाना ब्यौहारी में दिनांक 01.10.2020 को रिपोर्ट किया कि उसका छोटा भाई मंतलाल उम्र 26 वर्ष घर से ब्यौहारी जाने का कहकर दिनांक 30.09.2020 को गया था जो वापस नहीं आया है और दिनांक 01.10.2020 को सुबह पता चला कि भाई मंतलाल का शव खेत में मेंड में पडा है उसके दाहिने आंख एवं दाढी के पास चोट के निषान हैं। उक्त सूचना पर जांच की गई, जांच में मामल हत्या का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में पाया गया कि आरोपी रेषमी और आरोपी राजकुमार जब पगडंडी रास्ते में बातचीत कर रहे थे उसी समय मंतलाल प्रजापति साइकल से जा रहा था तो उसने देख लिया और रेषमी से बोला कि तुम यहा जंगल में किससे बात कर रही थी चल में तेरे घरवालों को बताता हूॅं तो रेषमी ने आरोपी राजकुमार को बताया और फिर तीनो आरोपीगणो ने मिलकर मारपीट कर व मुह गला दबाकर तथा पत्थर से सिरपर प्रहार कर मंतलाल की हत्या कर दिए। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जहां पर विचारण उपरांत अभियुक्तगण को दंडित किया गया।

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