प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना - पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता के लिए केंद्रीय योजना

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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना - पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता के लिए केंद्रीय योजना

 

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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना - पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता के लिए केंद्रीय योजना


कौशल विकास प्रशिक्षण, टूलकिट लाभ, डिजिटल लेनदेन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट


सीधी

             प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय सरकार की योजना है। जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सिक्युरिटी रहित लोन, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच के माध्यम से समग्र सहायता प्रदान करती है। जिसमें पहले चरण में 1 लाख रूपये तक की और दूसरे चरण में 2 लाख रूपये तक की सहायता महज 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रदान की जायेगी। 


प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी


प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 व्यापारों में लगे कारीगर और शिल्पकार पात्र हैं। जिसमें कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तीकार, मोची, राज मिस्त्री, डलिया, चटाई झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी एवं मछली का जाल बनाने वाले शामिल हैं। 


इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ


प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में मात्र 5 प्रतिशत की दर पर लोन दिया जाएगा। संबंधित को काम के अनुसार फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। काम को आसान बनाने के लिए हितग्राही को नई तकनीक का ज्ञान दिया जाएगा। डिजिटल पेमेंट का लाभ मिलेगा। घरेलू और वैश्विक बाजार में अपने हुनर को दिखाने का मौका दिया जाएगा। साथ ही पहचान पत्र सर्टिफिकेट मिलेगा। तथा टूलकिट खरीदने के लिए 15 हजार रूपये का अनुदान, 5 दिन का प्रशिक्षण जिसमें 500 रूपये प्रतिदिन भत्ता एवं 15 दिन का एडवांस प्रशिक्षण 500 रूपये प्रतिदिन भत्ता भी दिया जायेगा। 


प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता


प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में हाथ और औजारों से काम करने वाला और परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवस्थाओं में लगे हुए, असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर जुड़ा हुआ एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगा। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए। स्व-रोजगारध्व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना में से किसी योजना का लाभ न लिया हो। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।


प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें

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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र जाना होगा जहाँ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। मोबाइल व आधार वेरीफिकेशन अपना मोबाइल वेरीफिकेशन और आधार ईकेवाईसी करें, कारीगर पंजीकरण फार्म पंजीकरण फार्म के लिए आवेदन करें, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी और प्रमाण पत्र डाउनलोड करें, योजना लाभ के लिए आवेदन करें विभिन्न लाभ लेने के लिए आवेदन करना प्रारंभ करें।

  अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के कार्यालय में संपर्क करें।

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