मझौली:लोकसेवा केंद्र के संचालक ने नहीं जमा की अर्थदंड की राशि,सीधी कलेक्टर ने कारण बताओ सूचना पत्र किया जारी

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मझौली:लोकसेवा केंद्र के संचालक ने नहीं जमा की अर्थदंड की राशि,सीधी कलेक्टर ने कारण बताओ सूचना पत्र किया जारी


मझौली लोकसेवा केंद्र के संचालक ने नहीं जमा की अर्थदंड की राशि

सीधी कलेक्टर ने कारण बताओ सूचना पत्र किया जारी
 

मझौली

मझौली लोक सेवा केंद्र की मनमानी चरम सीमा पर है लगातार इसकी शिकायतें आती रहती थीं शिकायत मिलने पर मझौली एसडीएम ने जांच कार्यवाही कर जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन भेज दिए थे जिस पर सीधी कलेक्टर ने अर्थ दंड लगाया था जिसको मझौली के लोकसेवा केंद्र के संचालक द्वारा राशि को जमा नहीं किया जिसको लेकर सीधी कलेक्टर ने 8 अगस्त 2025 को कारण बताओ सूचना जारी किया है पत्र क्रमांक 1266/लो.से. प्र/2025 मेसर्स अद्रिति एसोसिएट्स,कॉलेज कालोनी बुढ़ार,धनपुरी जिला शहडोल संचालक,लोक सेवा केंद्र मझौली को जारी किया गया है।


कार्यालय कलेक्टर(लोक सेवा प्रबंधन) के पत्र में क्या लिखा है:?

पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 
मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत संचालित लोक सेवा केंद्र मझौली के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं उपखंड अधिकारी के प्रतिवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 604/लोसेपो/2024 सीधी 31 दिसंबर 2024 द्वारा अधिग्रहित रुपए 5000 एवं आदेश क्रमांक 779/लोसेप्र/2024 सीधी दिनांक 7 मार्च 2024 द्वारा अधिरोपित राशि रुपए 30,000 को संबंधित शासकीय हेड 0070 - 60- 800- 1066 में जमा कर सात दिवस के अंदर चालान की प्राप्ति कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए आदेश दिया गया था कार्यालय पत्र क्रमांक 1011 /लोसेप्र / 2025 सीधी,दिनांक 7 मई 2025 को निर्देश दिए जाने के बावजूद मझौली लोक सेवा केंद्र संचालक द्वारा पत्र लिखे जाने दिनांक तक उक्त संबंध में कार्यालय को कोई जानकारी नहीं दी गई साथ ही जिला ई गवर्नेंस सोसायटी सीधी के पृष्ठाकंन पत्र क्रमांक 370/ ई.गव./ 2025 सीधी, दिनांक 31/7/2025 के द्वारा आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य का वैधानिक शुल्क 74,060 रुपए DEGS सीधी के बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है साथ ही कई बार निर्देश के बावजूद भी दिनांक 27 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक तथा दिनांक 12 जुलाई 2025 से दिनांक 30 जुलाई 2025 तक की रिपोर्ट भी नहीं प्रदान की गई जिससे स्पष्ट होता है कि स्पष्ट कार्यालय के आदेशों एवं निर्देशों की लगातार आपके द्वारा अवहेलना किया जा रहा है अतः तीन दिवस के अंदर को संबंधित हेड में तथा आधार अद्यतन की राशि संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाकर अथवा अथवा यदि उसके पूर्व राशि जमा की गई है तो उसकी पावती कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें साथ ही इस कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए आगे पत्र में लिखा गया की क्यों न आपके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन न करने के कारण आपके साथ निष्पादित अनुबंध समाप्त किए जाने की कार्यवाही की जावे। हालांकि जिला कलेक्टर का पत्र 8 अगस्त का है अर्थ दंड की राशि जमा हुई की नहीं इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है।

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