Sidhi News: त्योहारों के मद्देनजर सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने पर होगी सख्त कार्रवाई,सीधी कलेक्टर ने जारी किए आदेश
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त्योहारों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था सोशल मीडिया प्लेटफार्म (जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि) पर भ्रामक, आपत्तिजनक या साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली पोस्ट, वीडियो या रील्स अपलोड या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं अन्य अधिनियमों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश सार्वजनिक माध्यमों, समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सर्वसाधारण को अवगत कराया गया है और अगले आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।

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