MP News: जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष,मझौली से प्राविधान होगा लागू
भोपाल :एक दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार नगर पालिका अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाएगी.
जिसमें जनता द्वारा सीधे नगर पालिका व नगर परिषद का अध्यक्ष चुने जाने का प्रविधान होगा.
मझौली नगर परिषद के उपचुनाव से प्रविधान लागू हो जाएगा
नई दुनिया वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक मझौली नगर परिषद के उपचुनाव से ही यह प्रविधान लागू हो जाएगा. निर्वाचित अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास होने पर राइट टू रिकॉल के तहत वापस भी बुलाया जा सकेगा. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई.इसके साथ ही दस हजार करोड़ रुपये से अधिक के द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई.
तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके पार्षदों के बीच में से अध्यक्ष चुनने की व्यवस्था लागू की थी. शिवराज सरकार में इसी प्रविधान से चुनाव हुए. अब 2027 में चुनाव प्रस्तावित हैं.पार्षदों द्वारा अध्यक्ष पर दबाव बनाने सहित अन्य शिकायतों को देखते हुए मोहन यादव सरकार ने नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने का प्रविधान अध्यादेश के माध्यम से किया. अब इसके स्थान पर संशोधन विधेयक लाया जाएगा।

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