अधिकारों से साथ कर्तव्यो की जानकारी भी आवश्यक है - अपर जिला न्यायाधीश

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अधिकारों से साथ कर्तव्यो की जानकारी भी आवश्यक है - अपर जिला न्यायाधीश





अधिकारों से साथ कर्तव्यो की जानकारी भी आवश्यक है - अपर जिला न्यायाधीश

सीधी।
             जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सीधी मे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां. सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित सरस्वती बन्दना की गई। मुख्य अतिथि अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार श्रीवास्तव ने विद्यालय के छात्राओ एवं प्राध्यापको को संबोधित करते हुये कहा कि हमारा संविधान हमे मौलिक अधिकारो के साथ मौलिक कर्तव्यो की जानकारी भी प्रदान करता है जो वर्तमान परिवेश मे अति आवश्यक है।
           श्री श्रीवास्तव ने कहा कि अधिकारो के लिये लडना जितना आवश्यक है, मौलिक कर्तव्यो का अनुशरण उससे कही अधिक आवश्यक है एवं एक विकसित तथा सभ्य समाज की परिकल्पना सही सिद्ध करने के लिये समाज मे रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियो को सविधान के अनुच्छेद 51 क मे उपबंधित किये गये मौलिक कर्तव्य जैसे समान बंधुत्व की भावना, राष्टीय ध्वज, संविधान, प्रतीक चिन्हो का सम्मान करना, महिलाओ का सम्मान करना आदि का अनुपालन करना होगा। अपर जिला न्यायाधीश ने छात्राओ को विना लाइसेंस वाहन न चलाने हिदायत दी गई व वाहन का विधिवत बीमा कराने सलाह दी गई ताकि वाहन से किसी अप्रिय घटना होने पर वाहन चालक व दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को न्यायालय से मुवावजा दिलाने मे में कठिनाई न हो। 
         अपर जिला न्यायाधीश उपस्थित छात्राओ को समाज का सभ्य एवं जिम्मेदार नागरिक बनकर अपराध विहीन समाज निर्मित करने की अपील की। न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी राहुल सिंह यादव ने गुडटच एवं बेडटेच की जानकारी देते हुये कहा कि किसी भी बालक को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति उसे गलत नियत से स्पर्श करता है तो वह इसकी जानकारी तत्काल अपने माता पिता को दी जानी चाहिये। श्री यादव ने समाज मे महिलाओ के विरूद्व बढ रहे अपराधो पर चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा कि महिलाओ को स्वंय ही अपना रक्षक बनना होगा तथा किसी भी अपराध अथवा अप्रिय घटना की स्थिति मे निकतम पुलिस थाने मे रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिये। थाने मे रिपार्ट न लिखे जाने पर न्यायालय मे भी शिकायत या बाद पत्र पेश कर सकता है।
         कार्यक्रम का संचालन फणीन्द्र शेखर पाण्डेय शिक्षक द्वारा किया गया इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रभारी प्राचार्य श्रीमती रेखा त्रिपाठी, व्याख्याता पी.एस.बघेल, बाई.पी. सिंह एवं समस्त शिक्षकगण एवं छात्राये उपस्थित रही।
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