31दिसंबर 2019 अंतिम समय अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से घर बैठे करें लिंक,नहीं तो होगा ये नुकसान

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31दिसंबर 2019 अंतिम समय अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से घर बैठे करें लिंक,नहीं तो होगा ये नुकसान




31दिसंबर 2019 अंतिम समय, अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से घर बैठे करें लिंक, नहीं तो होगा ये नुकसान।

दिल्ली।
अगर आपने 31 दिसंबर 2019 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड 1  जनवरी से काम नहीं करेगा। इससे पहले यह नियम था कि समयसीमा से पहले अगर आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड अवैध माना जाएगा। अवैध मतलब की पैन को मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है।

हालांकि, अब PAN ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। यानी, 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम करते हैं,तो आप इस प्रकार के काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते। आयकर विभाग ने कहा है कि बेहतर कर के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने के लिए पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें। सूचना में यह कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

31 दिसंबर तक है समयसीमा:-

केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2019 तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके पास कुछ दिन का समय बचा है। आप अंतिम समय के पहले लिंक कर ले।

 घर बैठें किया जा सकता हैं लिंक

आपको सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in ओपन करना होगा। बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें।

अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।

SMS के जरिए भी किया जा सकता है लिंक

आप अपने मोबाइल फोन से भी SMS के माध्यम से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।आप इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं।

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