सभी पात्र मजदूरों का पंजीयन अनिवार्य रूप से करायें - कमिश्नर

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सभी पात्र मजदूरों का पंजीयन अनिवार्य रूप से करायें - कमिश्नर




सभी पात्र मजदूरों का पंजीयन अनिवार्य रूप से करायें - कमिश्नर


 कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कलेक्टरों को मजदूरों के पंजीयन अभियान के संबंध में दिये निर्देश 


सीधी।
                मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत मजदूरों को विभिन्न लाभ दिये जाते हैं। कोरोना संकट के कारण घर वापसी मजदूरों एवं छूटे हुए मजदूरों के पंजीयन के लिए शासन के निर्देशों के अनुसार 27 मई से तीन जून तक विशेष अभियान चलाया जायेगा। अभियान के संबंध में रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि अभियान के लिए शासन के निर्देशों के अनुरूप शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारी तैनात करें। अभियान के दौरान सभी पात्र मजदूरों का अनिवार्य रूप से पंजीयन तथा सत्यापन करायें। सभी पात्र मजदूरों का पंजीयन करके उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तीन जून से पूर्व संबल पोर्टल पर अपलोड करायें।
              कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि शासन की मंशा प्रत्येक पंजीकृत मजदूर तथा प्रवासी मजदूर को रोजगार के अवसर एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने की है। इस मंशा के अनुरूप पात्र मध्यप्रदेश के मूल निवासी मजदूरों का पंजीयन करें। पंजीयन का कार्य मोबाइल एप के माध्यम से किया जायेगा। सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन का लाभ केवल उन प्रवासी मजदूरों को मिलेगा जो संबल योजना अथवा कर्मकार कल्याण मण्डल योजना में पंजीयन की पात्रता रखते हैं। सर्वेक्षण के दौरान जिन प्रवासी मजदूरों की समग्र आईडी नहीं है लेकिन वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उनकी समग्र आईडी पोर्टल पर जनरेट करें। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि सर्वेक्षण पूरी सावधानी से करें। कोई भी पात्र मजदूर पंजीयन से वंचित न रहे। सर्वे तथा सत्यापन का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करायें। इसका लाभ असंगठित क्षेत्र की 40 श्रेणियों तथा कर्मकार मण्डल में निर्धारित 43 श्रेणियों में दर्ज मजदूरों को मिलेगा। हजारों प्रवासी मजदूर कोरोना संकट के कारण अपनी आजीविका गवांकर घर लौटे हैं। इन्हें अधिकतम लाभ पहुंचाने का प्रयास करें।

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