रास्ते के विवाद के मामले में राजस्व दल पर हमले करने वाले आरोपियों पर एफआईआर किया गया दर्ज,झुलसी महिला का अस्पताल में उपचार जारी

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रास्ते के विवाद के मामले में राजस्व दल पर हमले करने वाले आरोपियों पर एफआईआर किया गया दर्ज,झुलसी महिला का अस्पताल में उपचार जारी




रास्ते के विवाद के मामले में राजस्व दल पर हमले करने वाले आरोपियों पर एफआईआर किया गया दर्ज,झुलसी महिला का अस्पताल में उपचार जारी





कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि देवास जिले की सतवास तहसील के ग्राम अतवास में विगत दिवस रास्ते के विवाद के लिए में निराकरण के लिए गई राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम पर दर्जन भर लोगों ने हमला किया था। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के आवागमन के लिए रास्ते की समस्या का हल निकालने के लिए आवेदन सतवास तहसील न्यायालय में आया था, जिस पर न्यायालय में आपसी सहमति बनी तथा रास्ते को सुचारू बनाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया। मौके पर राजस्व व पुलिस टीम पहुंची, जो रास्ते की बाधा को हटाने का कार्य कर रही थी। इसी बीच अचानक रमजान खां चिल्लाकर अपनी पत्नी शाबरा बी को बाहर लाया तथा उसकी चुन्नी पर मिट्टी का तेल छिड़कते हुए शाबरा बी के मना करने के बावजूद रमजान ने आग लगा दी। पटवारी किशोर चावरे ने बचाने की कोशिश की। इस दौरान रमजान एवं अन्य परिजनों ने शासकीय टीम पर हमला कर दिया, जिससे पटवारी किशोर चावरे के कान में गंभीर चोट आई जिसका उपचार जारी है। बताया गया कि महिला 5 से 10 प्रतिशत झुलस गई थी, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। इसी के साथ पटवारी, राजस्व निरीक्षक तथा अन्य लोगों का भी उपचार जारी है। वर्तमान में ग्राम अतवास में स्थिति शांतिपूर्ण तथा नियंत्रण में है।

कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि पटवारी किशोर चावरे के आवेदन पर पुलिस थाने में आरोपियों के विरूद्ध शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, बलवा सहित अन्य मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इस मामले में सभी आरोपियों पर थाना सतवास में भादवि की धारा 147, 353, 332, 294, 506 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

उल्लेखनीय है कि सतवास तहसील के ग्राम अतवास के कृषक मेहबूब खां, छोटी बी, हबीब खां, अयूब खां, इम्मु खां, हातम खां, रमजान खां, बंशीलाल आदि ने रमजान खां, बानो बी, सब्दर खां, शरीफ खां के विरूद्ध मप्र भू-राजस्व संहिता की धारा 131-32 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रमजान खां के कब्जे वाली जमीन से आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले को तहसील न्यायालय में आपसी सहमति से ही 13 जुलाई 2020 को रास्ता खोलने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया गया। दल में राजस्व निरीक्षक राजेंद्र धुर्वे, पटवारी दिलीप जाट, रामअवतार जोनवाल, श्रीरामकृष्ण खरे एवं रमेशचंद्र मुगलिया को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि दिनांक 28 जुलाई 2020 को पुलिस बल, राजस्व दल एवं टीआई सतवास के द्वारा उभयपक्ष की आपसी सहमति से रास्ता खोलने के लिए गए थे। इसी दौरान मौके पर मौजूद शासकीय टीम पर रमजान व उनके पारिवारिक सदस्य अनिशा, छोटे खां, शरीफ खां, शेख मोहम्मद, हबीब व हमीद के द्वारा राजस्व दल पर पत्थरबाजी की गई। साथ ही मारपीट भी की गई। आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

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