एक आदतन अपराधी को जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे छेत्र से किया गया निष्कासित

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एक आदतन अपराधी को जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे छेत्र से किया गया निष्कासित




एक आदतन अपराधी को जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे छेत्र से किया गया निष्कासित

सीधी।

   जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने आदेष जारी कर जिले की लोकषान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए 1 आदतन अपराधी को जिले की सीमा से निष्कासित किया है।

  जारी आदेशानुसार संजय मिश्रा पिता राजबिहारी मिश्रा उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम पड़खुरी थाना कोतवाली सीधी जिला सीधी को एक वर्ष के लिए जिले से निष्कासित किया गया है।

  जारी आदेषानुसार उक्त व्यक्तियों को 48 घंटे के अन्दर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली, रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के राजस्व सीमाओं से निर्धारित किये गये समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार करने और बिना सक्षम आदेष प्राप्त किये उक्त अवधि में उपरोक्त जिलां की सीमाओं के अन्दर प्रवेष नहीं करने के लिए आदेषित किया गया है। इस आदेष का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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