सीधी: अवैध शराब विक्रय के मामले में अर्थदण्ड एवं सजा

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सीधी: अवैध शराब विक्रय के मामले में अर्थदण्ड एवं सजा



सीधी: अवैध शराब विक्रय के मामले में अर्थदण्ड एवं सजा 


दिनांक 14.06.2020 केा चौक मोहनिया के देहात भ्रमण के दौरान ग्राम मोहनिया तिवरियान टोला रोड में आरोपी विनोद कुमार सिंह पचोकार के पास से एक प्लास्टिक की बोरी में अवैध शराब 22 पाव देशी प्लेन मदिरा कीमत 1540 रूपए को जप्त हुई, जिसका वैद्य लाईसेन्स मौके पर आरोपी पेश नहीं कर पाया, जिसके उपरांत आरोपी म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत अपराध क्र. 366/20 पर थाना चुरहट में एफआईआर किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 241/20 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विशाल सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके पश्चाचत न्यायालय ने आरोपी विनोद कुमार सिंह को न्यायालय उठने तक के कारावास और 1500 रूपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया।

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