अब घायलों की अस्पताल चौकी में त्वरित होगी एफआईआर, सीधी पुलिस अधीक्षक ने जारी किये आदेश

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अब घायलों की अस्पताल चौकी में त्वरित होगी एफआईआर, सीधी पुलिस अधीक्षक ने जारी किये आदेश

अब घायलों की अस्पताल चौकी में त्वरित होगी एफआईआर, सीधी पुलिस अधीक्षक ने जारी किये आदेश



 सीधी

अभी तक दुर्घटना में घायल तथा मारपीट में घायल लोगों की एफआईआर क्षेत्रीय थानों में होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जिले में कहीं भी घटना दुर्घटना या मारपीट में व्यक्ति घायल है तो उसकी जीरो में एफआईआर तुरंत जिला अस्पताल परिसर में स्थापित पुलिस चौकी में ही दर्ज की जाएगी। 
बीते रविवार को पुलिस कप्तान पंकज कुमावत द्वारा जारी आदेश में ये निर्देशित किया गया है कि थाना इकाई में डायल 100 व 108 कार्य कर रहे हैं जो सूचना प्राप्त होने पर घायलों को सीधी अस्पताल एवं थाना क्षेत्रों के अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। कप्तान ने निर्देशित करते हुए कहा की जिले के सभी थाना चौकी में सूचना देने पर घायलों को उपचार हेतु भर्ती करें। जिले भर के थाना, चौकियों को निर्देशित किया गया कि सूचना मिलते ही थाना प्रभारी, अधिकारी, प्रधान आरक्षक, लेखक, बीट प्रभारी आवश्यक कानूनी कार्रवाई अस्पताल पहुंचकर करें। इस दरमियान अगर घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो गया है तो अस्पताल जाकर देहाती नालशी ( मौके पर एफआईआर ) लेकर कार्रवाई करें। 
पुलिस कप्तान श्री कुमावत ने खेद जताते हुए कहा कि अभी तक ऐसा न करने से घायलों को वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत करने का मौका मिलता है तथा देरी के कारण पीड़ित को उचित न्याय नहीं मिल पाता है तथा अस्पताल चौकी में अपराध की कायमी नहीं की जाती है, वहीं रिक्विजिशन अस्पताल से प्राप्त होने पर कथन लेकर एमएलसी रिपोर्ट प्राप्त कर थाना एवं चौकियों में भेजने में ही टाइम चला जाता है जो पूर्णता गलत है। उन्होंने निर्देशित किया कि रिक्विजिशन प्राप्त होने पर जांच पश्चात चोटों की जैसी स्थिति हो तुरंत मामला दर्ज कर क्षेत्रीय चौकी तथा थाने में भेजा जाए। पुलिस कप्तान ने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाएगी तो संबंधित पुलिसकर्मी पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

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