अवैध रूप से प्रतिबंधित कफ सिरप का परिवहन करने के आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल

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अवैध रूप से प्रतिबंधित कफ सिरप का परिवहन करने के आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल



अवैध रूप से प्रतिबंधित कफ सिरप का परिवहन करने के आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल
 
सीधी।
दिनांक 22.01.21 को मुखबिर से सूचना मिलने पर कि हरे रंग की अल्टो कार क्र. एम.पी. 19 सी बी 7109 में दो व्यक्ति प्रतिबंधित अवैध कफ सिरप बिक्री हेतु लेकर जा रहे है। 
इस पर खड्डी चौकी पुलिस द्वाराा मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर जाकर देखा तो वही कार मगरोहर की तरफ जाते हुए देखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें एक चालक सूर्यभान बैस पिता हीरालाल बैस उम्र-31 वर्ष निवासी झोया सतना एवं एक अन्य व्यक्ति राजेन्द्र बैस पिता रामलखन बैस निवासी कनवारी जिला सतना मिलने पर वाहन की तलाशी ली गई, जिसके 540 सीसी अवैध कफ सिरप जप्त की गई, जिसका उनके पास कोई वैध कागजात नहीं पाया जाने पर म.प्र. ड्रग कंट्रोल एक्ट  की धारा 5/13 एनडीपीएस की धारा 8/21 के तहत अपराध क्र. 99/21 पंजीबद्ध करके आरोपीगणों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की ओर से प्रकरण में सशक्त पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम कुमार दुबे ने की। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को न्या्यिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

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