02 फरवरी को महात्मा गांधी नरेगा के स्थापना दिवस पर होंगे आयोजन,ग्राम पंचायतों में

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02 फरवरी को महात्मा गांधी नरेगा के स्थापना दिवस पर होंगे आयोजन,ग्राम पंचायतों में




02 फरवरी को महात्मा गांधी नरेगा के स्थापना दिवस पर होंगे आयोजन,ग्राम पंचायतों में 


सीधी।

   मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर.के. शुक्ला ने जानकारी देकर बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 02 फरवरी 2005 को देश में निवासरत अकुशल श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन का निश्चित रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से देश मे लागू हुआ। 02 फरवरी को महात्मा गांधी नरेगा के स्थापना दिवस के रूप में प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनाये जाने के उद्देश्य से हर हाथ को काम अभियान चलाने का आदेश अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। सभी ग्राम पंचायतों में शत प्रतिशत आयोजन के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को जारी किये गये हैं। 

ग्राम पंचायतो में आयोजित होगे रोजगार चौपाल
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श्री शुक्ला ने बताया कि 02 फरवरी 2021 को मनरेगा स्थापना दिवस पर हर हाथ को काम अभियान प्रत्येक ग्राम पंचायत में चलाया जायेगा। इसके तहत महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम मे निवासरत श्रमिकों को जॉबकार्ड देकर रोजगार मे नियोजित किया जायेगा। कोविड नियमों का पालन करते हुए ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार चौपाल का आयोजन होगा। जिसमें ग्राम पंचायत के ग्राम वासियों को अभियान में किये जाने वाले कार्यों की जानकारी ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव द्वारा दी जायेगी। 02 फरवरी 2021 को समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित रोजगार चौपाल की सूचना मुनादी कर ग्राम वासियों को दी जायेगी। पंचायत समन्वयक अधिकारी, उपयंत्री, सहायक यंत्री, अति. कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी के साथ कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा क्षेत्रांतर्गत आयोजित अलग-अलग ग्राम चौपाल में हिस्सा लेंगे।

   उन्होने बताया कि हर हाथ को काम अभियान में श्रमिकों को ग्राम पंचायत अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी दी जायेगी साथ ही प्रिय मित्र पत्र की तामीली सभी जॉबकार्डधारी श्रमिकों को कराई जायेगी। श्रमिकों के बैंक खातों को अद्यतन कराया जायेगा। उन्हें सक्रिय कराते हुए मोबाईल नम्बर की जानकारी बैंक के माध्यम से खातों में अद्यतन कराई जायेगी। काम की मांग के मौखिक आवेदन को ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक एवं सचिव द्वारा श्रमिकों से प्राप्त कर लिखित रूप में पंजीबद्ध किया जायेगा। साथ ही निर्धारित समय सीमा में श्रमिकों को कार्यों से नियोजित किया जायेगा। ऐसे अकुशल श्रमिक जिनका जॉबकार्ड नहीं बना है उनके शत्प्रतिशत जॉबकार्ड अभियान के दौरान बनाये जायेंगें। 

  प्रत्येक ग्राम पंचायत 02 फरवरी से अपनी साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार कर रखेगी, जिसमें जून 2021 तक प्रतिदिन 25 प्रतिशत से 38 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों को मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराये जाने की तैयारी होगी। यह कार्य ग्राम रोजगार सहायक के साथ क्षेत्रीय उपयंत्री करेंगे। जिनका पर्यवेक्षण जनपद में पदस्थ अति. कार्यक्रम अधिकारी तथा जिले के ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा। ग्राम चौपाल में मनरेगा के प्रावधानों की जानकारी दी जायेगी जिसमें कराये जाने वाले कार्यों उपयोजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्राम वासियों को दी जायेगी। ग्राम पंचायत को राज्य रोजगार गांरटी परिषद भोपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये नवीन जॉबकार्ड को जॉबकार्डधारी श्रमिकों को तैयार कर अभियान के दौरान सौंपा जायेंगा। जॉबकार्ड फोटो प्रमाणित होने के साथ पूरी तरह से भरा गया हो, इसकी जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव को सौंपी गई है, जो अभियान के दौरान शत्प्रतिशत जॉबकार्ड वितरण करेंगे। 

 ग्राम में खोले गये कार्य श्रमिकों को मजदूरी की दर हितग्राही मूलक कार्य एवं सामुदायिक कार्यो के बारे में आयोजित ग्राम चौपाल में सचिव/ग्राम रोजगार सहायक एवं उपस्थित अधिकारी बतायेंगे। प्रत्येक माह की 02 तारीख को ग्राम चौपाल का आयोजन नियमित रूप से किया जायेगा।

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