सीधी:4 सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 20-20 साल की सजा

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सीधी:4 सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 20-20 साल की सजा



सीधी:4 सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 20-20 साल की सजा


जिला न्यायालय की एक अदालत का अहम फैसला

 सीधी।
जिला न्यायालय सीधी की एक अदालत ने अपने एक अहम फैसले में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में चार आरोपियों को साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए उन्हें 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि रामपुर नैकिन थाना के पिपरांव चौकी अन्तर्गत वर्ष 2019 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने 4 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। बीते 27 फरवरी को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी विशेष न्यायाधीश द्वारा थाना रामपुर नैकिन के अपराध क्रमांक 755/19 धारा 376 (डी),341,506,324 ता.हि. एवं 66 ईआईटी एक्ट में जिसका न्यायालय प्रकरण क्र. एसटी नं-184/19 था उसमें न्यायालय ने सभी आरोपीगणों बच्चू लोनियां पिता बाबूलाल लोनिया उम्र 25 साल निवासी सरदा,वीरभान लोनिया उर्फ वीरू लोनिया पिता राजरूप लोनिया 25 साल सरदा पुलिस चौकी पिपरांव थाना रामपुर नैकिन व शिवशंकर लोनिया उर्फ डैनी पिता रोशनलाल लोनिया 22 साल एवं नारेन्द्र लोनिया पिता रजनी लोनिया 20 साल दोनो निवासी भटलो थाना विछिया जिला रीवा के ऊपर 20-20 साल की सजा व सभी धाराओं में 51 हजार 500 रूपये का जुर्माने से दण्डित किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सीधी जिले के परिपेक्ष में जिला न्यायालय का यह फैसला ऐसी मानसिकता रखने वालों के लिए एक सबक होगा।

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