सीधी:पत्नी की धारदार हथियार कर दी थी हत्या, आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

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सीधी:पत्नी की धारदार हथियार कर दी थी हत्या, आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा



सीधी:पत्नी की धारदार हथियार कर दी थी हत्या, आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा



 सीधी।
सीधी जिले की एक अदालत में पत्नी को कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड की राशि जमा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुग्ताए जाने फैसला श्रृंखला न्यायालय रामपुर नैकिन के न्यायाधीष आरपी कतरौलिया ने सुनाया है।

क्या थी घटना

सुनाए गये फैसले की हांसिल जानकारी के अनुसार रामपुर नैकिन थाना के खड्डी चौकी अंतरगत अहिरान टोला गांव निवासी संतोष सिंह गोंड़ पिता ठाकुर सिंह गोड़ पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था आये दिन विवाद करता रहता था। 
घटना दिनांक 24 जून 2019 को दिन के साढ़े 11 बजे के लगभग सभी घर के सभी सदस्य भोजन के बाद अपने अपने कमरे में सोये थे, प्रेमवती अपने बेटे रामबहादुर के पास रखी चारपाई पर जाकर लेट गई। इस दौरान जहां प्रेमवती सो गई लेकिन उसका बेटा रामबहादुर जग रहा था, तभी आरोपी संतोष सिंह टांगी लेकर पहुंचा और सीधे अपनी पत्नी के गले में भरपूर बार कर दिया जिससे एक चीख निकलने के बाद प्रेमवती की मौत हो गई।
उधर प्रेमवती की चीख सुनकर रामबहादुर सिंह जब मां की तरफ देखा तो उसका पिता संतोष सिंह टांगी लेकर भाग रहा था। जब तक वो चारपाई से उठकर मां के पास पहुंचा तब तक आरोपी भूसावाले घर में टांगी छिपाकर भाग गया।
घटना के समय आरोपी की बेटी ललिता सिंह, पुत्रवधु रीना सिंह जो दूसरे कमरे में सोये थे वो भी चीख सुनकर पहुंचे और मां को मृत देख चीख पुकार करने लगे। इसी दौरान गांव के सत्यदेव सिंह को बुलाकर ले आये तो उन्होने डायल 100 पुलिस को सूचित किया जिसके बाद पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी की तलास कर हत्या में प्रयुक्त टांगी बरामद कर उसके खिलाफ हत्या की धारा 302 का प्रकरण दर्ज कर न्याय के लिये प्रकरण न्यायालय में पेश किया।
 प्रकरण रामपुर नैकिन से उपार्पण कर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी व श्रृंखला न्यायालय रामपुर नैकिन भेजा गया। जहां अपर सत्र न्यायाधीश आरपी कतरौली की अदालत ने सुनवाई की है। 
न्यायालय में शासन की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित्य प्रताप सिंह ने 8 साक्षियों का कथन कराकर आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। श्रृंखला न्यायालय ने दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी संतोष पर लगे आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उसे हत्या की धारा 302 भादसं के तहत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए एक हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुक्ताए जाने का फैसला सुनाया है।

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