गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइड लाइन को 30 जून तक बढ़ाया,जानिए क्या नई गाइडलाइन

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गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइड लाइन को 30 जून तक बढ़ाया,जानिए क्या नई गाइडलाइन

गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइड लाइन को 30 जून तक बढ़ाया,जानिए क्या नई गाइडलाइन


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज (गुरुवार) कोरोना गाइडलाइन को 30 जून तक आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड दिशा निर्देशों को जारी रखना होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। कहा है कि कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। लेकिन सक्रिय मामलों की संख्या अभी ज्यादा है। इसलिए सख्त निगरानी की आवश्यकता है। भल्ला ने जारी आदेश में कहा है कि किसी भी छूट पर स्थिति, आवश्यकताओं और संसाधनों का आकलन करने के बाद उचित समय पर विचार किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, जिन राज्यों के इलाकों में संक्रमण रेट 10 प्रतिशत से ज्यादा और अस्पतालों के 60 प्रतिशत से ज्यादा बेड भरे हैं।उन इलाकों को संवेदनशील घोषित करें। 

ये है सरकार की नई गाइडलाइन


एक नए आदेश में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों में कमी आई है. उन्होंने कहा, 'कोरोना के नए मामलों में गिरावट के बावजूद, फिलहाल इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब भी बहुत अधिक है. लिहाजा यह अहम है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू रखा जाए.'

हालांकि गृह मंत्रालय ने महामारी के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देशों में कहीं भी लॉकडाउन लागू करने के बारे में कुछ नहीं बताया है. बता दें कि गृह मंत्रालय ने अप्रैल में जारी आदेश में राज्यों से कहा था कि राष्ट्रीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए. साथ ही रोकथाम के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राज्यों में चल रहे लॉकडाउन को बढ़ाने या घटाने या फिर उसमें कोई ढील दिए जाने कि पूरे अधिकार भी राज्यों को ही दिए गए हैं. अब यह राज्यों को तय करना है कि वह अपने राज्यों में चल रहे लॉकडाउन में कोई ढील देना चाहते है या नहीं.

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