MP News अनलॉक: मध्यप्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू के लिए गाइड लाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा किसमें रहेगा प्रतिबंध

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MP News अनलॉक: मध्यप्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू के लिए गाइड लाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा किसमें रहेगा प्रतिबंध



MP News अनलॉक: मध्यप्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू के लिए गाइड लाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा किसमें रहेगा प्रतिबंध


मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि 01 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अनलॉक के संबंध में मंत्री समूहों द्वारा दी गई अनुशंसाओं को सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को भिजवा दिया गया है। इन पर  30 मई को शाम तक सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेकर 31 मई को जन-सामान्य को अवगत करा देंगे।

 मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 5% से अधिक संक्रमण वाले तथा 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की पृथक-पृथक गाइड लाइन होगी। प्रदेश के इंदौर, भोपाल, सागर तथा मुरैना जिलों में 5% से अधिक संक्रमण है। यदि कही भी संक्रमण बढ़ता है तो प्रतिबंध पुन: लागू किए जाएंगे।

 मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के विरूद्ध लड़ाई को प्रदेश में जन-आंदोलन बनाना है। हर व्यक्ति कोविड अनुसार व्यवहार करे तथा सभी का टीकाकरण किया जाए। हर व्यक्ति अपने परिवार, गाँव व शहर को कोरोना संक्रमण से बचाए। मास्क लगाने, दूरी रखने, बार-बार हाथ साफ करने आदि को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा।

 मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में 'अनलॉक' के संबंध में प्रभारी मंत्रियों, प्रभारी अधिकारियों, कमिश्नर, आई.जी., कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों से चर्चा कर रहे थे।

घूमने न दें एक भी संक्रमित व्यक्ति को

 मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि एक भी संक्रमित मरीज बाहर न घूमे। अधिक से अधिक टेस्टिंग कर हर मरीज की पहचान करनी है तथा हर कोविड मरीज को होम आइसोलेशन, कोविड केअर सेंटर में रखना है तथा जरूरत होने पर अस्पताल में इलाज करना है। जहाँ भी संक्रमण हो वहाँ माइक्रोकंटेनमेंट क्षेत्र बनाएं। हर पॉजिटिव मरीज की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए।


यहां पर रहेगी छूट

-समस्त प्रकार के उद्योग व औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी. इससे जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों व कर्मचारियों को परिचय पत्र होने पर आने-जाने की अनुमति रहेगी.
-अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक,मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सालय चालू रहेंगे.
केमिस्ट, किराना दुकानें, राशन दुकानें, फल व सब्जी, डेयरी व दूध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार दुकानें पूरे दिन खुलेंगी.
-मोहल्ले, कॉलोनियों व गांव में सिंगल दुकानें पूरे समय खुल सकेंगी.
-कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग की सर्विस को अनुमति रहेगी.
-मेंटेनेंस सर्विस देने वाले जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रॉवाइडर्स के आने-जाने पर रोक नहीं होगी.
-पेट्रोल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सर्विस पूरी तरह चालू रहेंगी.
-कृषि गतिविधियाें की अनुमति रहेगी। कृषि उपज मंडी, खाद-बीज व कृषि यंत्र की दुकानें खोली जा सकेंगी.
-बैंक, बीमा कार्यालय व एटीएम खुले रहेंगे.
-सार्वजनिक परिवहन, प्राइवेट बस संचालन कोविड निर्देशों के अंतर्गत अनुमति के साथ चालू रहेगी.
-ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी तथा प्राइवेट चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा 2 अन्य लोग यात्रा कर सकेंगे.
इन गतिविधियों पर सख्ती से प्रतिबंध
-सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धाार्मिक आयोजन व मेले.
-स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेिनंग, कोचिंग सस्थान.
-सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम व सभा गृह.
शर्तों के साथ यहां मिलेगी अनुमति
-धार्मिक पूजा स्थल एक समय पर 4 से अधिक नहीं रह सकेंगे.
-अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी.
-विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी. -इसके लिए जिला प्रशासन को अतिथियों की सूची आयोजन से पहले देना अनिवार्य होगा.
-आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यायलों (कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत, सार्वजिनक परिवहन, कोषालय, व पंजीयन) को छोड़्कर शेष 100% अधिकारी व 50% कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे.

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