Sidhi News अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले नागरिकों के टीकाकरण के संबंध में नवीन निर्देश जारी

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Sidhi News अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले नागरिकों के टीकाकरण के संबंध में नवीन निर्देश जारी



Sidhi News अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले नागरिकों के टीकाकरण के संबंध में नवीन निर्देश जारी


सीधी।
वैक्सीनेशन हेतु डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले नोडल अधिकारी नियुक्त
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   राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. का पत्र दिनांक 08.06.2021 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले नागरिकों (विद्यार्थियों, खिलाड़ी, रोजगार संबंधित) को कोवीशील्ड वैक्सीन लगाने के लिए नियम निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके परिपालन में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर जिले के डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 

  जारी आदेशानुसार भारत शासन से कोवीशील्ड वैक्सीन के द्वितीय डोज के लिए निर्धारित समय अंतराल में विशेष परिस्थितियों में संशोधन के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त विशेष व्यवस्था हेतु शैक्षणिक प्रयोजन हेतु विदेश यात्रा करने वाले छात्र, रोजगार संबंधी प्रयोजन हेतु विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति, टोक्यो ओलंपिंक गेम में सम्मिलित होने वाले एथलिस्ट खिलाड़ी एवं सपोर्ट स्टाफ पात्र होंगे। उक्त व्यक्तियों को कोवीशील्ड वैक्सीन के द्वितीय डोज प्रथम डोज के 28 दिवस बाद तथा 84 दिन के पहले की अनुमति प्रदान करने की अनुमति होगी।

    उक्त व्यक्तियों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। कोवीशील्ड वैक्सीन के प्रथम डोज के बाद 28 दिन पूर्ण हो चुके हो, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के आशय की प्रमाणिकता निम्नानुसार करेगे- शैक्षणिक उद्देश्य के लिये प्रवेश प्रस्ताव अथवा संबंद्ध औपचारिक दस्तावेज, क्या व्यक्ति पूर्व से ही किसी विदेशी शैक्षणिक संस्थान मे अध्ययनरत है एवं अध्ययन को सतत रखने के लिए वापिस विदेश यात्रा करना चाह रहा है, रोजगार संबंधी साक्षात्कार अथवा ऑफर लेटर, टोक्यो आलंपिक खेल मे सम्मिलित होने हेतु नामांकन। उक्त प्रकरणों हेतु टीकाकरण संबंधी मानक आई.डी. पासपोर्ट होना चाहिये तथा टीकाकरण प्रमाण-पत्र में पासपोर्ट नंबर अंकित किया जाना चाहिये किन्तु यदि प्रथम डोज के समय पासपोर्ट को मानक आई.डी. के रूप में प्रयुक्त नहीं किया गया तो प्रयुक्त फोटो आई.डी. का विवरण ही टीकाकरण प्रमाण-पत्र पर अंकित किया जाये। हालाकि यदि आवश्यक हो तो टीकाकरण प्रमाण-पत्र को पासपोर्ट नंबर से लिंक करते हुये दूसरा प्रमाण-पत्र जारी कर सकते है। उक्त सुविधा केवल उल्लोखित श्रेणी के व्यक्तियों हेतु 31 अगस्त 2021 की समयावधि तक ही मान्य होगी।

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