सीधी: जुआ खेलने वाले को न्यायालय ने किया दंडित

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सीधी: जुआ खेलने वाले को न्यायालय ने किया दंडित



सीधी: जुआ खेलने वाले को न्यायालय ने किया दंडित



सीधी।
दिनांक 01.08.21 को ग्राम हटवा 15:00 बजे ग्राम बढ़ौना का मनोज कुमार गुप्ता अपनी दुकान के सामने चार अन्य साथियों के साथ ताश पत्ती से पैसे की बाजी लगाकर जुआ खेल थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कमर्जी पुलिस द्वारा आरोपीगण मनोज गुप्ता, रघुराई, इनोष, मोहम्मद, मोहम्मेद तारीक को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा गया एवं पैसे और ताश के पत्ते  जप्त किए गए। जुआ खेलने संबंधी वैद्य कागजात मांगने पर आरोपीगण पेश नहीं कर सके। पुलिस द्वारा दिनांक 01.08.21 को थाना कमर्जी के अपराध क्रमांक 261/21 पर सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 की धारा 13 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 194/21 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए एडीपीओ विशाल सिंह ने आरोपीगणों को दोषी ठहराया, जिसके पश्चा्त जेएमएफसी चुरहट ने सभी आरोपीगणों के 100-100 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ