आरटीई अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति की समय सारिणी जारी,निर्धारित समयावधि में प्रपोजल प्रस्तुत करने के निर्देश

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आरटीई अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति की समय सारिणी जारी,निर्धारित समयावधि में प्रपोजल प्रस्तुत करने के निर्देश

आरटीई अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति की समय सारिणी जारी,निर्धारित समयावधि में प्रपोजल प्रस्तुत करने के निर्देश


सीधी।
      डिप्टी कलेक्टर  एवं प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र आनन्द सिंह राजावत ने जानकारी देकर बताया है कि राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा निःशुल्क  अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्रसारित करने के बावजूद कुछ अशासकीय स्कूलों द्वारा सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति हेतु प्रपोजल तैयार नहीं किये गये हैं। अतः जिन गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों द्वारा सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति हेतु प्रपोजल अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं उन स्कूलों को दिनांक 25 सितम्बर 2021 तक प्रपोजल लॉक करने हेतु अन्तिम समय सीमा निर्धारित की गयी है। उक्त तिथि के पश्चात प्रपोजल जनरेट करने हेतु स्कूल स्तर से कार्यवाही बंद कर दी जायेगी।

  इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट आर्डर के माध्यम से संबंधित अशासकीय स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति राशि जारी करने हेतु समय सारिणी निर्धारित की गई है। उन्होने बताया कि सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 25 सितम्बर, नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त प्रपोजल 27 सितम्बर एवं जिला शिक्षा केन्द्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2021 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सत्र 2019-20 के लिए प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव तैयार करने के लिए अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2021, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन 15 अक्टूबर, नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त प्रपोजल 17 अक्टूबर एवं जिला शिक्षा केन्द्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है।

    श्री राजावत ने बताया कि यदि किसी अशासकीय स्कूल की सत्र 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति के प्रपोजल नोडल अधिकारी के स्तर पर लंबित है तो उनका तत्काल परीक्षण व निराकरण कर कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत करें। जिन अशासकीय स्कूलों द्वारा उक्त तिथि तक ऑनलाइन प्रपोजल तैयार नहीं किया जायेगा वह स्कूल इन तिथियों के पश्चात उस सत्र की फीस प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होगा एवं इस अंतिम तिथि के पश्चात पोर्टल पर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार की सुविधा बंद हो जायेगी तथा उक्त नियत तिथि के पश्चात प्रपोजल जिला शिक्षा केन्द्र में स्वीकार नहीं किये जायेगें। निर्धारित तिथि तक यदि प्रपोजल संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार नहीं किया जाता है एवं निर्धारित तिथि के पश्चात यदि प्रपोजल नोडल अधिकारी के स्तर पर लंबित पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित विद्यालय एवं नोडल अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

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