सीधी: लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के आरोपी को सजा

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सीधी: लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के आरोपी को सजा



सीधी: लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के आरोपी को सजा 


सीधी।
दिनांक 28.10.17 को समय 5:00 बजे आरोपी अतेन्द्र कुमार द्विवेदी पिता विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी उम्र-36 वर्ष निवासी ग्राम सोनवर्षा थाना अमिलिया जिला सीधी ने लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 53 ए एस 4276 को उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर श्रीमती राजकुमारी केवट को टक्कर मार दी, जिससे राजकुमारी केवट की मृत्यु हो गई। जिसकी रिपोर्ट पर अमिलिया पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 304-ए के तहत अपराध क्र. 275/21 पंजीबद्ध करके प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1085/17 में शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए सुश्री सीनू वर्मा, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। 
परिणामस्वीरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने में कोर्ट मोहर्रिर आर. किरण कन्नौज द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

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