सीधी:घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को 01 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

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सीधी:घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को 01 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

सीधी:घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को 01 वर्ष की सजा एवं जुर्माना



न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी सत्येद्र उर्फ भाईलाल सिंह को धारा 457 भादवि के आरोप में 01 वर्ष की सजा एवं 500 रूपए अर्थदंड तथा धारा 380 के आरोप में 06 माह की सजा एवं 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। 
बताया गया कि दिनांक 15.08.2020 की रात 08:00 बजे फरियादी रामप्रकाश वर्मा अपने घर का किवाड़ बंद कर सो गया। जब दिनांक 16.08.2020 को सुबह 5:30 बजे जागा तो देखा घर की पेटी के अंदर रखे 45000 रूपए एवं जियो कंपनी का मोबाईल फोन व हारमोनियम अज्ञात आरोपी ले गया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्रमांक 589/20 पर लेखबद्ध कराई। फरियादी ने शंका के आधार पर आरोपी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट पर लेखबद्ध कराया। अन्वे्षण के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जहां आरोपी द्वारा चोरी सामान तालाब में फेंकना बताया। आरोपी के द्वारा बताई गए स्थान से संपत्ति बरामद कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 268/20 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी एडीपीओ श्री घनश्याम प्रजापति मझौली द्वारा कर आरोपी को दोषसिद्ध प्रमाणित कराया।

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