आर्मीमैन की तत्काल गिरफ्तारी की उठी मांग, बृजेश द्विवेदी पर किया था जानलेवा हमला

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आर्मीमैन की तत्काल गिरफ्तारी की उठी मांग, बृजेश द्विवेदी पर किया था जानलेवा हमला


आर्मीमैन की तत्काल गिरफ्तारी की उठी मांग, बृजेश द्विवेदी पर किया था जानलेवा हमला

कई दिन तक जेल में रहे हैं धारा 307 के आरोपी, फिर दे रहे जान से खत्म करने की धमकी



भोपाल।
 मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम साखी में 3 जुलाई 2020 को बृजेश द्विवेदी एंड ब्रदर्स पर हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी आर्मीमैन अभिषेक गोलू की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पीडि़त पक्ष के लोगों और अन्य ग्रामीणों द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि 3 जुलाई 2020 को इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी आर्मीमैन अभिषेक गोलू, चंद्रप्रकाश, चंद्रभान, अखिलेश, संतोष, विपुल, सुषमा, सुमन द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत बृजेश द्विवेदी और उनके भाई रामदर्शन, रजनीश एवं राजेश पर जानलेवा हमला किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विवेचना और तत्कालीन आईजी जी जनार्दन एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सतेन्द्र शुक्ला के प्रभावी हस्तक्षेप की बदौलत आरोपी चंद्रभान एवं विपुल को गिरफ्तार करके ब्योहारी न्यायालय मेंं पेश किया गया था। जहां से आरोपियों को तत्काल जेल भेज दिया गया था। वहीं संतोष, चंद्रप्रकाश, अखिलेश आदि आरोपी फरार रहकर अपनी जमानत का जुगाड़ लगाते रहे। लेकिन ब्योहारी के प्रतिष्ठित अधिवक्ता राजकुमार शर्मा द्वारा आरोपियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी एवं आरोपियों के गुनाह की गंभीरता को देखते हुए विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश जस्टिस जयदीप सिंह ने संतोष, चंद्रप्रकाश, अखिलेश आदि को जमानत देने से साफ इंकार कर दिया था। उसके बाद आरोपियों द्वारा अपनी जमानत के लिये जबलपुर हाईकोर्ट में भी असफल प्रयास किया गया। लेकिन विद्वान न्यायाधीश जस्टिस अंजुली पालो एवं जस्टिस बीके श्रीवास्तव द्वारा आरोपियों को किसी तरह की राहत न देते हुए जमानत देने से दो टूक इंकार कर दिया गया था। उसके बाद बृजेश द्विवेदी पर हुए जानलेवा हमले के उक्त शातिर आरोपियों को सरेंडर करते हुए जेल जाना पड़ा था। बाद में लगभग 15-15 दिन जेल में रहकर जमानत पर जेल से रिहा हुए आरोपियों को न्यायालय द्वारा इस बात की सख्त हिदायत दी गई थी कि वह जमानत की शर्तों का किसी तरह से उल्लंघन न करें वरना किसी भी तरह की दोबारा हरकत करने की स्थिति में उन्हें पुन: जेल भेज दिया जायेगा। आरोपियों की उक्त गिरफ्तारी एवं उनके जेल जाने पर पीडि़त पक्ष के लोगों एवं ग्रामीण जनों सहित ब्योहारी क्षेत्र के सभ्य- संभ्रांत लोगों ने विद्वान न्यायाधीशों एवं न्यायालय की जमकर तारीफ की थी। 
उक्त आरोपी आर्मीमैन अभिषेक गोलू एवं अन्य आरोपियों चंद्रप्रकाश, चंद्रभान, अखिलेश, संतोष, विपुल, सुषमा, सुमन द्वारा अब पीडि़त पक्ष के लोगों को पुन: जान से मारने की धमकी देते हुए गालीगलौज की जा रही है, साथ ही वह पुलिस और कोर्ट के खिलाफ भी झूठी, अनाप- शनाप बातें करते रहते हैं। जबकि इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर मुस्तैदी से ऐक्शन लेने में अग्रणी तथा इस मामले के एक आरोपी संतोष पर हाल ही में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कराने वाले शहडोल रेंज के तेजतर्राट एवं जांबाज आईजी डीसी सागर पहले ही कह चुके हैं कि कानून- व्यवस्था के लिये खतरा बने आतदन अपराधियों को हरगिज नहीं बख्शा जाएगा तथा कड़ी कार्यवाही ऐसे ही जारी रहेगी। वहीं आईजी श्री सागर के निर्देशन में ब्योहारी एसडीओपी भविष्य भास्कर एवं थाना प्रभारी अनिल पटेल द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गई है। आर्मीमैन अभिषेक गोलू एवं अन्य आरोपियों चंद्रप्रकाश, चंद्रभान, अखिलेश, संतोष, विपुल, सुषमा, सुमन की हरकतों को देखते हुए पीडि़त पक्ष के लोगों ने अपनी जान का खतरा जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई एवं उनकी पुन: गिरफ्तारी व उन्हें जेल भेजने की मांग की है।

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