सीधी:कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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सीधी:कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी



सीधी:कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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विवाह आयोजनों में दोनो पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 की तथा अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति
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  कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2022 के माध्यम से संक्रमण की रोकथाम के लिए  आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा- 144, एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत सम्पूर्ण सीधी जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य के हितों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

   जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण सीधी जिले में सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनो पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कारध्उठावना में अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति रहेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनेटाइजर का उपयोग) का पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

  उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

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