MP : कलेक्टर एवं सीएमएचओ को कोविड-19 रोगियों के संबंध में संशोधित निर्देश जारी

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MP : कलेक्टर एवं सीएमएचओ को कोविड-19 रोगियों के संबंध में संशोधित निर्देश जारी


MP : कलेक्टर एवं सीएमएचओ को कोविड-19 रोगियों के संबंध में संशोधित निर्देश जारी

भोपाल।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त गाइड-लाइन्स के आधार पर कोविड-19 के रोगियों को डिस्चार्ज करने के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश सभी कलेक्टर्स और सीएमएचओ को दिये गये हैं। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि संशोधित डिस्चार्ज नीति कोविड-19 के संशोधित प्रबंधन, प्रोटोकॉल्स, होम आइसोलेशन गाइड-लाइन और कोविड-19 स्ट्रेटजी के अनुपालन में तैयार की गई है। साथ ही तय किया गया है कि मध्यम लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों को डेडीकेटेड कोविड-19 हेल्थ सेंटर पर भर्ती किया जाये।

जारी निर्देशों में कोविड-19 के मंद लक्षण वाले रोगी होम आइसोलेशन में रहेंगे, जिनकी नियमित रूप से निगरानी की जायेगी। रोगी के पॉजिटिव पाए जाने के सातवें दिन डिस्चार्ज किया जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पिछले 3 दिनों में रोगी को लगातार बुखार नहीं आया है। डिस्चार्ज से पूर्व कोविड जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।

कोविड-19 के ऐसे रोगी, जिनके लक्षणों में सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 प्रतिशत 3 दिन तक लगातार पाया जाता है और ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही यदि कोई कोमार्बिडिटी है, परंतु उसके कारण कोई जटिलता नहीं है, उस स्थिति में ऐसे रोगियों को चिकित्सा प्रदान करने वाले मेडिकल ऑफिसर द्वारा डिस्चार्ज किया जा सकता है। डिस्चार्ज के पहले कोविड-19 की जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे रोगी, जिनके लक्षणों में सुधार परिलक्षित नहीं हुआ और ऑक्सीजन की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है, उन्हें उपचार देने वाले चिकित्सक द्वारा क्लीनिकल लक्षणों में सुधार होने, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के 3 दिन तक लगातार ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन रहने और कोमार्बिलिटी में जटिलता नहीं होने पर डिस्चार्ज किया जायेगा।

कोविड-19 के गंभीर रोगी, जिनमें एचआईवी पेशेंट, ट्रांसप्लांट थैरेपी और कैंसर रोगी, जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड सम्मिलित हैं, को डिस्चार्ज का क्राइटेरिया रोगी के क्लीनिकल सुधार और उपचार करने वाले चिकित्सक पर निर्भर करेगा।

डिस्चार्ज के बाद सभी कोविड-19 रोगी अपने स्वास्थ्य की निगरानी अगले 7 दिन तक करेंगे और मास्क पहनेंगे। डिस्चार्ज के बाद यदि रोगी को बुखार, खाँसी या श्वांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं और यह लक्षण लगातार बने रहते हैं, ऐसी स्थिति में रोगी को चिकित्सक से तत्काल सम्पर्क कर क्लीनिकल मार्गदर्शन लेना चाहिये। रोगी जिले के कोविड-19 कंट्रोल सेंटर की हेल्पलाइन पर सम्पर्क कर सकता है। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कोविड-19 रोगियों के डिस्चार्ज संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये सभी कलेक्टर्स और सीएमएचओ को कहा है।

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