सीधी: मारपीट करने के आरोपी को सजा एवं जुर्माना

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सीधी: मारपीट करने के आरोपी को सजा एवं जुर्माना


सीधी: मारपीट करने के आरोपी को सजा एवं जुर्माना

फरियादी सविता तिवारी निवासी ग्राम डिठौरा ने रामपुर नै. थाने में रिपोर्ट किया कि दिनांक 28.05.15 को समय करीब 6:30 बजे के लगभग अभियुक्त  रामनिवास तिवारी पिता रामविश्वास तिवारी उम्र-54 वर्ष फरियादी के घर का खपड़ा निकाल रहा था, तो फरियादी ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की। जब फरियादी के लड़के ने बीच-बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की व जान से मारने की धमकी देते हुए गाली-गलौच किया। फरियादी की रिपोर्ट पर रामपुर नै. थाने में अपराध क्र. 250/15 धारा 294, 323, 323/34, 506 भाग (2) भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेरट प्रथम श्रेणी रामपुर नै. के समक्ष प्रस्तुत किया। 
जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी रामपुर नै. श्री विक्रम कु. दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 323 आईपीसी के अपराध में न्यायालय उठने तक सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया एवं अभियुक्त से वसूली गई राशि में से 500 रूपए आहत सविता तिवारी को प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिए जाने का आदेश दिया।

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