सीधी: लोहे की टांगी से मारपीट करने वाले आरोपी को 06 माह की सजा एवं जुर्माना

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सीधी: लोहे की टांगी से मारपीट करने वाले आरोपी को 06 माह की सजा एवं जुर्माना


सीधी: लोहे की टांगी से मारपीट करने वाले आरोपी को 06 माह की सजा एवं जुर्माना 

न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी यादवेन्द्र यादव पिता वंशरूप यादव निवासी सरेठी थाना मझौली जिला सीधी को धारा 294, 324, 323, 506 भादवि के अं‍तर्गत दण्डनीय अपराध में 06 माह की सजा एवं 1000 रूपए जुर्माना से दंडित किया। 
बताया गया कि दिनांक 29.09.13 को सुबह 10:30 बजे आरोपी फरियादी रामसुन्दर गुप्ता के खेत में मवेशी चरा रहा था। जब फरियादी ने उसके खेत में मवेशी चराने से मना किया तो आरोपी मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए टांगी से सिर में मारा, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्र. 410/13 पर लेखबद्ध कराई। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 584/13 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी एडीपीओ मझौली ने कर आरोपी को दोषसिद्ध कराया।

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