मास्क ना पहनने पर देना होगा 500 रुपये जुर्माना, स्कूल एवं शादी समारोह के लिए गाइड लाइन जारी

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मास्क ना पहनने पर देना होगा 500 रुपये जुर्माना, स्कूल एवं शादी समारोह के लिए गाइड लाइन जारी




मास्क ना पहनने पर देना होगा 500 रुपये जुर्माना, स्कूल एवं शादी समारोह के लिए गाइड लाइन जारी



दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को फिर से अनिवार्य करने का फैसला किया है. डीडीएमए ने कोविड -19 स्थिति में गिरावट को देखते हुए मास्क न पहनने वालों को 500 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया.

डीडीएमए की समीक्षा बैठक में एलजी अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये फैसले लिए गए.

बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चलेगा अभियान
शादी के कार्यक्रमों पर नजर रखने को कहा गया
राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.43 फीसदी
बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चलेगा अभियान

अफसरों के अनुसार, डीडीएमए ने मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के पालन में स्कूलों, बाजारों और अन्य आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देने का फैसला किया है. अधिकारियों ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मेट्रो स्टेशनों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर टेस्ट करने का भी निर्णय लिया है. अधिकारी ने कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोविड -19 प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए बाजारों और अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अभियान चलाया जाएगा.


इसके अलावा, हालात पर कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया गया है क्योंकि कोविड -19 के बी.1.10 और बी.1.12 वेरिएंट को अधिक खतरनाक बताया जा रहा है. अगले एक पखवाड़े तक सभी आरटी-पीसीआर पॉजिटिव नमूनों की जीनोम अनुक्रमण की जाएगी. संबंधित विभागों को शादी के कार्यक्रमों और प्रदर्शनों जैसे सामाजिक समारोहों पर नजर रखने को कहा गया है.




क्रेडिट - India Ahead News 

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