छात्रों के लिए खुशखबरी:अब पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ेगा विदेश, यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयो के साथ साझा कोर्स शुरू करने को दी मंजूरी

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छात्रों के लिए खुशखबरी:अब पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ेगा विदेश, यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयो के साथ साझा कोर्स शुरू करने को दी मंजूरी



छात्रों के लिए खुशखबरी:अब पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ेगा विदेश, यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयो के साथ साझा कोर्स शुरू करने को दी मंजूरी 


 नई दिल्ली:  उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को अब विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। वे देश में रहकर दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसको लेकर प्रस्तावित नियमों को मंजूरी दे दी है।

देश का कोई भी शीर्ष विश्वविद्यालय अब दुनिया के किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय के साथ मिलकर साझा कोर्स शुरू कर सकेगा। इसके लिए पहले दोनों विश्वविद्यालयों को सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना होगा। संचालित कोर्स की यूजीसी को जानकारी भी देनी होगी।

यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा में इस संबंध में रेगुलेशन को मंजूरी देने की जानकारी दी। बताया कि इसकी सिफारिश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में भी की गई है। इस नियम के तहत विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भारतीय विश्वविद्यालय तीन तरह से प्रोग्राम संचालित कर सकेंगे। पहला साझा कार्यक्रम होगा। इसमें दोनों संस्थानों के बीच एक ऐसा अनुबंध होगा, जिसमें किसी भी संस्थान में पढ़ने वाला छात्र बीच में कभी भी किसी कोर्स की पढ़ाई किसी भी संस्थान में जाकर कर सकेगा। इस दौरान दोनों संस्थान कोर्स क्रेडिट एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और मान्यता भी देंगे। हालांकि, इसमें डिग्री उसी संस्थान की मिलेगी, जहां दाखिला लिया गया होगा।

इस नियम का दूसरा अहम कदम ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है। इसमें कोई भी शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय के साथ ज्वाइंट कोर्स को संचालित कर सकेगा। इसके लिए दोनों संस्थानों को पहले एक एमओयू करना होगा। इसके तहत कोर्स के 30 प्रतिशत हिस्से की पढ़ाई विदेशी विश्वविद्यालयों में होगी। हालांकि, जो डिग्री मिलेगी वह भारतीय संस्थानों की होगी। इसके साथ ही छात्रों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो विदेशी विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया जाएगा।

ड्यूअल डिग्री का भी दी गई मान्यता

तीसरा प्रोग्राम दोहरे (ड्यूअल) डिग्री का होगा। इसमें कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय किसी भी शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोर्स संचालित कर सकेगा। इनमें संबंधित कोर्स के 30 प्रतिशत हिस्से की पढ़ाई विदेशी संस्थानों में होगी। यह नियम भारतीय और विदेशी दोनों ही विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। साथ ही उस कोर्स को लेकर दोनों अलग-अलग डिग्री जारी करेंगे। इनमें से एक कोर्स की दो डिग्री मिलेगी। इनमें एक भारतीय विश्वविद्यालय की होगी और दूसरी विदेशी विश्वविद्यालय की होगी। यूजीसी दोनों को ही मान्यता देगा।






क्रेडिट- जागरण

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