सीधी:अवैध रूप से सोन नदी से बालू चोरी करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड

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सीधी:अवैध रूप से सोन नदी से बालू चोरी करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड



सीधी:अवैध रूप से सोन नदी से बालू चोरी करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड

दिनांक 04.10.2015 को शाम 7 बजे सोन नदी से वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 17 बी 7739 में रेत भरकर जा रहा था, उक्त वाहन की अनुज्ञप्ती न होने से उसे रेत सहित अनुविभागीय अधिकारी द्वरा जप्त किया गया। उक्त ट्रैक्टर ट्राली को रामपुर नैकिन लाया जा रहा था, तभी ग्राम झगरी में राजेन्द्र बैस एवं अमित ट्रैक्टर को निकालने के बहाने ट्राली पलटाकर ट्रैक्टर से भाग गये। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से पुलिस चौकी खड्डी को अपराध पंजीबद्ध करने हेतु पत्र भेजा गया, जिसके आधार पर थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्रमांक 487/15 धारा 379,353 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधि. की धारा 146/196,56/192 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की तरफ से प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणरामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपीगण 1. राजेन्द्र बैस पिता जगदीश बैस उम्र 36 वर्ष 2. अमित सिंह पिता शिवेन्द्र सिंह उम्र 38 वर्ष दोनों निवासी अमिलिहा थाना रामपुर नैकिन सीधी को भा.दं.सं. की धारा 379 के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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