सीधी,मझौली: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड

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सीधी,मझौली: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड



सीधी,मझौली: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड


 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो् एक्ट सह तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा विचारण उपरांत थाना मझौली के अपराध क्रमांक 629/17 म.प्र. शासन विरूद्ध छोटेलाल प्रजापति व अन्य के प्रकरण में दिनांक 08.04.2022 को अभियुक्तगण छोटेलाल प्रजा‍पति तनय बड़कू प्रजापति उम्र-32 साल निवासी ग्राम धनौली (मझौली) जिला सीधी एवं दीपू उर्फ दीपक सिंह पिता रणमत सिंह उम्र-32 साल निवासी पुराना बस स्टैंड नगर परिषद मझौली थाना मझौली जिला सीधी दोनों आरोपीगण को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड, धारा 376D भादवि में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) एवं 3000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा की गई। 
जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.10.17 को अभियोक्त्री अपने पिता के साथ दीपू उर्फ दीपक सिंह व छोटेलाल प्रजापति के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 16.10.17 को लगभग रात 10-11 बजे वह अपने घर के पीछे बने शौचालय में बाथरूम करके घर के अंदर आ रही थी, तभी अचानक दो लड़के दीपू सिंह व छोटेलाल प्रजापति आए व अभियोक्त्री को पकड़ लिए, वह जैसे ही चिल्लाई, तभी दीपू सिंह ने एक हाथ से अभियोक्त्रीि का मुंह दबाया तथा दूसरे हाथ से अभियोक्त्री को पकड़कर मोटरसाईकिल के पास ले जाकर मोटरसाईकिल में बैठा दिया और छोटे प्रजापति मोटरसाईकिल चलाने लगा। अभियोक्त्री को बीच में बैठाया तथा पीछे दीपू बैठ गया, फिर अभियोक्त्री को धनौली स्कूल के पीछे ले गए, जहां पर दीपू सिंह ने उसके साथ जबरन गलत काम किया। उस समय रात के करीब 2:00 बज रहे होगे। फिर गलत काम करने के बाद दोनों उसे मोटरसाईकिल में बैठाकर मझौली के कोहरान मोहल्ला में रोड के किनारे छोड़कर भाग गए। उसके बाद अभियोक्त्री किसी तरह से अपने घर पहुंची और सारी बात अपने मम्मी-पापा को बताई। अभियोक्त्री  की शिकायत पर आरोपी दीपू सिंह व छोटेलाल प्रजापति के विरूद्ध पुलिस थाना मझौली द्वारा अपराध क्र. 629/17 अंतर्गत धारा 363, 366, 376, 34 भादवि एवं ¾ पॉक्सो् एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यातयालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा सशक्ता पैरवी करते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चात न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 03/18 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण छोटे उर्फ छोटलाल प्रजापति एवं दीपू उर्फ दीपक सिंह को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।

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