सीधी जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में लगी रोक,कल होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सीधी जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में लगी रोक,कल होगी हाईकोर्ट में सुनवाई



सीधी जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में लगी रोक,कल होगी हाईकोर्ट में सुनवाई


वार्ड क्रमांक 14 एवं 17 का घोषित नहीं हो सका है निर्वाचन परिणाम

 सीधी।
जिला पंचायत सीधी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन में हाईकोर्ट का पेंच फंस गया है। वार्ड क्रमांक 14 अमिलिया एवं वार्ड क्रमांक 17 कुबरी के चुनाव नतीजों की घोषणा भी हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई के चलते नहीं हो सकी है। 25 जुलाई को हाईकोर्ट में दोनों वार्डों के लिए प्रस्तुत याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी किन्तु हाईकोर्ट द्वारा अगली सुनवाई 28 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी गई। जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पूर्व से ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। यह अवश्य है कि हाईकोर्ट द्वारा मामले में सुनवाई तक जिला पंचायत सीधी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद तरह-तरह के कयास लग रहे हैं। 

अनिश्चितता में फंसी सदस्यों की दावेदारी

कुछ लोगों का कहना है कि संभवत: 28 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान कोई बड़ा निर्णय हो जाय। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यदि वार्डों के नतीजों के संबंध में कोई निर्णय आता भी है तो 29 जुलाई को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो सकता। इसकी मुख्य वजह जिला पंचायत सीधी का अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला के लिए होना है। 
जिला पंचायत सीधी के वार्ड क्रमांक 14 अमिलिया एवं वार्ड क्रमांक 17 कुबरी से निर्वाचित घोषित होने वाली अनारक्षित महिला प्रत्याशियों की अध्यक्ष पद के लिए बड़ी दावेदारी आरंभ से ही बनी हुई है। यदि 28 जुलाई को इस मामले में कोई निर्णय भी होता है तो एक दिन बाद होने वाले अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए संबंधित दावेदारों को तैयारी के लिए कोई वक्त नहीं मिल सकेगा। 
दरअसल वार्ड क्रमांक 14 एवं वार्ड क्रमांक 17 के चुनाव नतीजों को लेकर फंसे विवाद का निराकरण करने के लिए आरंभ में गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में थी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें तत्परता पूर्वक अपना निर्णय भी दे दिया गया। किन्तु याचिकाकर्ताओं के संतुष्ट न होने से मामला फिर से हाईकोर्ट जबलपुर में पहुंच गया। हाईकोर्ट मेंं दोनों वार्डों को लेकर मामला पहुंचने के बाद से ही जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर संशय के बादल आरंभ से ही मडऱा रहे थे। हाईकोर्ट द्वारा दोनों वार्डों को लेकर चल रही आपत्तियों का निराकरण किस तरह से किया जाएगा इसको लेकर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। 
जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लेकर सीधी जिले में 4 सदस्यों की दावेदारी मानी जा रही थी। इनमें 2 वार्डों का चुनाव नतीजा ही घोषित करने पर रोक लगी हुई है। वहीं भरतपुर एवं हनुमानगढ़ वार्ड से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों द्वारा भी अध्यक्ष पद को लेकर अपनी दावेदारी जताई जा रही है। हाईकोर्ट से जब तक दोनों वार्डों के संबंध में प्रस्तुत याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो सकता।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ