सीधी:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

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सीधी:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड




सीधी:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड


सीधी।
माननीय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा विचारण उपरांत थाना चुरहट सीधी के अपराध क्रमांक 480/17 में अभियुक्त  प्रदीप गुप्ता उर्फ छोटकवा पिता डिगनलाल गुप्ताा उम्र-26 वर्ष निवासी ग्राम बड़ा टीकट थाना चुरहट जिला सीधी को धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी *श्रीमती भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी* के द्वारा की गई। 
                  जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्रीि ने पुलिस सहायता केन्द्र  सीधी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियोक्त्री साल भर पहले पढ़ाई छोड़ चुकी है, घरेलू कार्य करती है। अभियोक्त्री के घर के पास ही प्रदीप गुप्ता का मकान है, जिससे अभियोक्त्री की जान पहचान थी एवं प्रदीप गुप्ता से मोबाईल से बातचीत होती थी। दिनांक 02.11.17 को अभियोक्त्रीे अपनी भाभी के साथ बाहर मैदान गई थी। तभी प्रदीप यादव आया और अभियोक्त्री को पकड़कर अपने चाचा के पंप हाऊस के पास अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती गलत काम किया, जब अभियोक्त्री हल्ला गोहर की तो अभियोक्त्री की भाभी आ गई। भाभी को देखकर प्रदीप गुप्ताि भाग गया। अभियोक्त्री ने सारी बात अपनी भाभी को बताई और घर पहुंचकर अपने मां-बाप को बताई। अभियोक्त्री  की शिकायत पर आरोपी प्रदीप गुप्ता के विरूद्ध थाना चुरहट के अपराध क्रमांक 480/17 अंतर्गत धारा 376 भादवि एवं ¾ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा सशक्तय पैरवी करते हुए अभियुक्त‍ को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चात न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 06/18 में माननीय न्यावयालय द्वारा अभियुक्त प्रदीप गुप्ता उर्फ छोटकवा को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।

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