सीधी: नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

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सीधी: नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड




सीधी: नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड


माननीय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा विचारण उपरांत थाना अजाक सीधी के अपराध क्रमांक 14/18 में अभियुक्त विजय कुमार यादव पिता महादेव यादव उम्र-29 वर्ष निवासी ग्राम सरैहा थाना मझौली जिला सीधी को धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए अर्थदंड, धारा 506 भाग-2 के आरोप में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड एवं धारा 3(1)(w)(i) एस सी एस टी एक्ट के अपराध में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्रीमती भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई। 
                             जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.06.18 को अभियोक्त्री ने थाना अजाक सीधी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 06.06.18 को सुबह 10 बजे करीबन अभियोक्त्री के माता-पिता अभियोक्त्री की नानी के घर गए थे। अभियोक्त्री अपनी छोटी बहन एवं भाईयों के साथ घर में थी तथा उसकी बुआ और फूफा भी घर में थे। अभियोक्त्री अपने घर से करीबन 7:00 बजे विजय कुमार यादव के किरानी की दुकान में गुराखू लेने गई थी। अभियोक्त्री गुराखू लेकर वापस अपने घर आ रही थी। तभी करीबन 7:30 बजे आरोपी विजय कुमार यादव उसके पीछे से आया और उसे पकड़कर अन्नू यादव के खाली घर में ले जाकर उसके साथ जबरन गलत काम किया। इसके बाद अभियोक्त्री को छोड़कर अपने घर जाते-जाते आरोपी ने अभियोक्त्री को धमकी दिया कि यह बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। अभियोक्त्री डर के कारण किसी को नहीं बताई। दिनांक 07.06.18 को 7:00 बजे शाम पिता के घर आने पर पिता को घटना की पूरी जानकारी दी। अभियोक्त्री की शिकायत पर थाना अजाक में अप.क्र. 14/18 अंतर्गत धारा भादवि की धारा 376, 506 एवं ¾ पॉक्सो एक्टो तथा 3(1)(w)(i), 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट आरोपी विजय कुमार यादव के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्तक को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चात न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 51/18 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त विजय कुमार यादव को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।

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