सीधी:लापरवाह बस चालक को सजा एवं जुर्माना

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सीधी:लापरवाह बस चालक को सजा एवं जुर्माना


सीधी:लापरवाह बस चालक को सजा एवं जुर्माना


माननीय न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने अभियुक्त कृष्ण बिहारी मिश्रा पिता करूणा मिश्रा उम्र-28 वर्ष निवासी ग्राम बैढ़न थाना बैढ़न जिला सिंगरौली को धारा 304ए भादवि के अपराध में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड तथा धारा 279, 338 भादवि के अपराध में 06 माह के सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। 
बताया गया कि फरियादी भागवत कुमार गुप्ता ने चौकी मड़वास इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह मॉडल स्कूल मझौली पढ़ता है। दिनांक 01.01.16 को नया वर्ष मनाने के लिए स्कूल मझौली से बरचर बांध जाने के लिए किशोर द्विवेदी अपनी मोटर साईकिल में विनोद साकेत तथा सूरज वैश्य को बैठकार एवं फरियादी भागवत खुद अंकित वैश्यद की मोटरसाईकिल में बैठकर करीब 12:30 बजे मझौली से बरचर बांध के लिए चले। आगे-आगे किशोर द्विवेदी मोटर साईकिल चला रहा था, पीछे अंकित वैश्यझ की मोटर साईकिल थी। समय करीब 1:30 बजे दोपहर ग्राम मझिगवां मोड़ के पास पहुंचे तभी मझौली तरफ जा रही बस क्र. एम.पी. 66 पी. 0225 का चालक बस को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया और किशोर द्विवेदी की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दिया, जिससे किशोर द्विवेदी की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा विनोद साकेत व सूरज वैश्य को काफी चोटें आई। फरियादी की सूचना की आधार पर चौकी मड़वास के अपराध क्र. 01/16 अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भादवि के अंतर्गत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 29/16 में शासन की ओर से सशक्ता पैरवी एडीपीओ श्री रामराज सिंह मझौली ने कर आरोपी को दोषसिद्ध कराया एवं अर्थदंड की राशि से 1000-1000 रूपए प्रतिकर के रूप में आहत सूरज वैश्य एवं विनोद साकेत को अपील अवधि पश्चात देने का आदेश दिया।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ