सीधी।वारंट तामीली के लिये गये पुलिस बल से मारपीट करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड

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सीधी।वारंट तामीली के लिये गये पुलिस बल से मारपीट करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड

सीधी।वारंट तामीली के लिये गये पुलिस बल से मारपीट करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड


दिनांक 22.07.2016 को आरक्षक क्रमांक 325 प्रकाश सिंह और उसके साथ हिन्छलाल प्रजापति समंस व जमानतीय वारंट तामीली करने के लिए ग्राम खड्डी,धनहा,उमरिहा,अहिरान टोला रवाना हुए तथा करीब दिन में 01.30 बजे उमरिहा पहुंचे तो रामलाल साकेत का जमानतीय वारंट तामील कराने गये तो वह घर में मिला, जब उसे बताया गया कि, तुम्हारी दिनांक 12.02.2017 की तारीख को पेशी है, जमानतीय वारंट निकला है, तब वह फरियादी को गाली गलौच करने लगा तथा उनसे लिपटकर मारपीट करने लगा और उनकी शर्ट की दाहिने तरफ की जेब फाड़ दी तथा वर्दी के दाहिने तरफ जेब में रखा वारंट निकालकर फाड़ दिया और कहा कि वह समंस वारंट नहीं लेगा, तब फरियादी ने डायल 100 पर फोन किया तो अभियुक्तगण उनके साथ भी गाली गलौच किया। उसके बाद फरियादी ने पुलिस चौकी खड्डी में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर थाना रामपुर नैकिन के अपराध क्र. 285/2016 धारा 353,186,332,34 भा.दं.सं. पंजीबद्ध करके विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की तरफ से प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुये अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन विक्रम कुमार दुबे ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपीगण 1. सुदामा साकेत पिता शिवनन्दन साकेत उम्र 55 वर्ष 2. रामलाल साकेत पिता छोटकुनिया साकेत उम्र 40 वर्ष 3. शारदा साकेत पिता छोटकुनिया साकेत उम्र 35 वर्ष सभी निवासी ग्राम उमरिहा थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी को 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा  500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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