सीधी: लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने पर सजा एवं अर्थदंड

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सीधी: लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने पर सजा एवं अर्थदंड

सीधी: लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने पर सजा एवं अर्थदंड


सूचनाकर्ता रमाकांत साहू ने थाना मझौली पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 03.03.16 को लगभग 9:00 बजे वह गजरी गया था तभी उसका भांजा फोन कर बताया कि नाना को संजीव गुप्ता  ने अपनी मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.53 एम.ई. 4658 को चुवाही तरफ से तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए एक्सीडेंड कर दिया है जो नाना का दाहिना पैर टूट गया है। तब सूचनाकर्ता के द्वारा जाकर देखा तो उसके पिता पंचम कुशवाहा, लालमन कुशवाहा निवासी छुही के घर के सामने सड़क किनारे पूर्व तरफ पड़े थे। पिता के दाहिने पैर व पीठ में चोट लगी थी। सूचनाकर्ता के द्वारा अपने पिता से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि घर वापस आ रहा था तभी संजीव गुप्ता ने ठोकर मारकर गिरा दिया फरियादी की सूचना के आधार पर थाना मझौली के अपराध क्र. 107/16 धारा 279, 337 भा.दं.सं. पंजीबद्ध करके विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुये अभियोजन अधिकारी मझौली रामराज सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी संजीव गुप्ता पिता बिहारी लाल गुप्ताो उम्र-25 वर्ष निवासी चोरवा थाना मझौली को धारा 279, 338 भादवि के अंतर्गत 06 माह सश्रम कारावास एवं 1000  रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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