सीधी:आम बीनने के विवाद में मारपीट करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड

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सीधी:आम बीनने के विवाद में मारपीट करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड



सीधी:आम बीनने के विवाद में मारपीट करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड


दिनांक 24.06.2022 को आहत संजय ग्राम उमरिहा टोला में अपने घर के पास लगे आम के पेड़ से गिरे हुये आम को बिन रहा था, तभी आरोपीगण 1. अशोक सेन पिता रामराज सेन उम्र 31 वर्ष 2. संतोष सेन पिता रामस्वरूप सेन उम्र 32 वर्ष सभी निवासी ग्राम उमरिहा टोला थाना रामपुर नैकिन सीधी नें आकर आहत से मारपीट की तथा आरोपी संतोष ने संजय का अंगूठे में दांत से काट लिया, जिससे उसका अंगूठा कट गया तथा संजय ने जो जनेऊ पहना था उसे गले में फंसाया था जिससे उसका गला नीला पड़ गया था तथा मारपीट से उसके घुटने में भी चोंट आयी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्र. 270/13, धारा 323,325,34 भादवि. के तहत आपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुये अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन विक्रम कुमार दुबे ने आरोपीगणों को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप मान. न्यायालय ने आरोपीगणों को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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