Sidhi:उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले चालक को 02 वर्ष की सजा

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Sidhi:उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले चालक को 02 वर्ष की सजा



Sidhi:उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले चालक को 02 वर्ष की सजा


सीधी
  बताया गया कि दिनांक 07.04.2010 को लगभग 03:30 बजे ग्राम गांधीग्राम अंतर्गत थाना कोतवाली सीधी में लोक मार्ग पर वाहन मैक्स जीप क्रमांक MP 53 E 0260 जिसमें करीब 20-25 लोग बैठे थे उसे वाहन चालक रामनरेश यादव तनय दुलारे यादव, उम्र-36 वर्ष, निवासी ग्राम कठास, थाना कोतवाली सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.) काफी तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर गांधीग्राम में पलटा दिया जिससे कई लोगों को चोटें आई थी जिन्हें अस्पताल सीधी लाये थे व इलाज कराये थे। उक्त घटना की सूचना कमलनारायण सिंह तनय रामप्रताप सिंह, उम्र-19 वर्ष, निवासी हर्रहा, थाना जियावन, जिला सिंगरौली, (म.प्र.) द्वारा देने पर आरक्षी केन्द्र कोतवाली सीधी के अपराध क्रमांक 267/10 पर धारा 279, 337 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया गया। प्रकरण में आहत उदय प्रताप कोल की मृत्यु होने से धारा 304ए भा.दं.सं. का इजाफा किया गया है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा के द्वारा करते हुए अभियुक्त चालक को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालयीन प्र. क्र. 501859/10 में माननीय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय पनवार जिला सीधी द्वारा अभियुक्त रामनरेश यादव तनय दुलारे यादव, उम्र-36 वर्ष, निवासी ग्राम कठास, थाना कोतवाली सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.) को धारा 337 (7 काउण्ट), धारा 338 (2 काउण्ट) एवं धारा 304ए भादवि में दोषी पाते हुए कुल 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 3,500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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