Sidhi:मारपीट के आरोपीगण को 03-03 माह का कठोर कारावास व अर्थदण्ड

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Sidhi:मारपीट के आरोपीगण को 03-03 माह का कठोर कारावास व अर्थदण्ड



Sidhi:मारपीट के आरोपीगण को 03-03 माह का कठोर कारावास व अर्थदण्ड


सीधी।
  बताया गया कि फरियादी राजीवलोचन विश्वकर्मा तनय तेजा प्रसाद विश्वकर्मा, निवासी ग्राम महुआर, थाना अमिलिया, जिला-सीधी, (म0प्र0) द्वारा थाना अमिलिया, जिला सीधी म.प्र. में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई कि 16.06.2014 को करीब 05.00 बजे उसके बडे भाई राजराखन विश्वाकर्मा एवं भाभी फूलकली विश्वसकर्मा उसके हिस्से की जमीन में लगा बांस काट रहे थे तो वह बोला कि उसका बांस वह लोग क्यों काट रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों व्यक्ति गाली गुप्तार करते आये और भाई राजराखन उससे लपट पड़ा एवं हाथ मुक्का से मारने लगा। इतने में भाभी टांगा लेकर आई और उसके बाये हाथ के अंगुली में एक टांगा मारी, खून बहने लगा। हल्ला गोहार पर बीच बचाव करने कोई नहीं आया। दूर से सौखीलाल नाई की पतोहू एवं पत्नी देख रही थी। फिर दोनो उसको छोड़कर अपने घर में घुस गये और गालियां देते हुए कह रहे थे कि इस बार तो बच गया है, आइंदा जान से खत्म कर देगे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अमिलिया, जिला सीधी म.प्र. द्वारा अपराध क्रमांक 223/14 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.सं.1860 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भा0द0सं0 के दण्डनीय अपराध के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका न्यायालय द्वारा धारा 190 (1)(ख) दं.प्र.सं. के अंतर्गत संज्ञान लिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा के द्वारा करते हुए अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालयीन प्र. क्र. 501245/14 में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा अभियुक्तगण राजराखन विश्वकर्मा तनय तेजा प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 43 वर्ष एवं फूलकली विश्वकर्मा पत्नी राजराखन विश्वकर्मा, उम्र 35 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम महुआर, थाना अमिलिया, जिला सीधी (म0प्र0) को धारा 323 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत 03 – 03 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- 500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही आहत फरियादी को 1,000/- रूपये प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने का भी आदेश जारी किया गया।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ