Sidhi News: पत्नी द्वारा आत्म‍हत्या करने के मामले में आरोपी पति को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/-रू. अर्थदण्ड की सजा

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Sidhi News: पत्नी द्वारा आत्म‍हत्या करने के मामले में आरोपी पति को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/-रू. अर्थदण्ड की सजा



Sidhi News: पत्नी द्वारा आत्म‍हत्या करने के मामले में आरोपी पति को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/-रू. अर्थदण्ड की सजा


  बताया गया कि दिनांक 29.05.2022 को दोपहर 12.00 बजे अभियुक्त सज्जन सिंह यादव पुलिस चैकी पोड़ी मे उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दिया कि वह ग्राम तिनगी मे अपने परिवार के साथ रहकर मवेशियो की देखभाल करता है। दिनांक 29.05.2022 को वह अपने दामाद के साथ बैल पहुचाने मेड़रा महान नदी गया था वहा से वापस 12.00 बजे अपने घर आया तो उसकी पत्नी आम छील रही थी, उसकी पत्नी ने उससे कहा कि इतनी दरे क्यों लगा दिया है, क्या वह भैस चराने लायक है। तब अभियुक्त ने अपनी पत्नी से बोला कि वह भैंस नहीं चरायेगी तो कौन चरायेगा। इसी बात पर से वाद विवाद होने लगा और दोनो मे मारपीट हुई, जिस पर अभियुक्त की पत्नी (मृतक) साड़ी लेकर भागी और आम के पेड़ मे चढ़कर साडी को डाल में बांध कर गले में फांसी का फंदा लगाकर लटक गई, अभियुक्त ने हल्ला गोहार किया कि कुल्हाड़ी लाओ, तब भैयालाल की पत्नी कुल्हाड़ी लेकर आई उसके द्वारा साडी को कुल्हाड़ी से काटने पर उसकी पत्नी नीचे गिर गई। इसके बाद अभियुक्त संतोष के माध्यम से अपनी पत्नी को पीठ मे लादकर अपने घर की परछी में रख दिया। उक्त सूचना के आधार पर उप निरीक्षक इन्द्राज सिंह ने पुलिस चैकी पोड़ी मे मर्ग क्र0 04/2022 धारा 174 जा0फौ0 के तहत आकस्मिक एवं अकाल मृत्यु की सूचना दर्ज की। जिस पर थाना कुसमी मे अपराध क्र. 126/22 अंतर्गत धारा 302, 201 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां प्रकरण का न्यायालयीन विचारण प्रारंभ हुआ। प्रकरण मे शासन की ओर शसक्त पैरवी श्री प्रशान्त कुमार पाण्डेय, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। विचारण उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त सज्जन यादव तनय स्व0 धनपत यादव, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम तिनगी, थाना कुसमी, जिला सीधी (म0प्र0) को धारा 302 के आरोप से बरी किया गया किन्तु धारा 201 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू. अर्थदण्ड की राशि से दण्डित किया गया।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ